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Himachal in Budget 2023: हिमाचल के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब 7 लाख की आय पर No Income Tax

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Published : Feb 1, 2023, 1:32 PM IST

Updated : Feb 1, 2023, 1:41 PM IST

होली से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने सालाना 7 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट दी है. (Income Tax Slab) (Union Budget 2023) (Nirmala Sitharaman Budget) (Budget 2023) (No income Tax) (No income tax upto 7 lakh) (Revised tax slabs) (Himachal in Budget 2023)

Revised tax slabs
Revised tax slabs

7 लाख की आय पर No Income Tax

शिमला: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से सबसे बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों के लिए आई है. बजट के पिटारे से इनकम टैक्स में सबसे बड़ी छूट दी गई है. बजट में वेतनभोगियों को सबसे बड़ी राहत देते हुए, 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स ना लगाने का ऐलान किया है. इससे पहले 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था.

हिमाचल के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले- केंद्रीय वित्त मंत्री के ऐलान के बाद हिमाचल के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. हिमाचल में करीब पौने दो लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या मिलाकर प्रदेश में दो लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं. जिन्हें आयकर छूट का लाभ मिलेगा.

9 साल बाद हुआ बदलाव- गौरतलब है कि इनकम टैक्स स्लैब में आखिरी बदलाव साल 2014 में किया गया था. तब से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ था. बीते 9 साल में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और नौकरी पेशा लोग हर बार बजट से राहत की उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन 2014 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था. इस बार वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है.

नई टैक्स स्लैब
नई टैक्स स्लैब

क्या हुआ है बदलाव- नए ऐलान के बाद 3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पहले ढाई लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था. नई व्यवस्था के तहत 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख की आय पर 10 फीसदी और 9 से 12 लाख रूपये की सालाना आमदनी पर 15 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इसी तरह 12 से 15 लाख की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा.

यानी अगर आपकी मासिक वेतन 25 हजार रुपये हैं तो सालाना आपकी आय 3 लाख के भीतर होगी, जिसपर आपको एक भी रुपये आयकर देने की जरूरत नहीं है. जबकि पहले ढाई लाख की आय पर आयकर छूट थी. इसके अलावा आयकर की पहले 7 स्लैब थी जिन्हें अब 5 तक सीमित कर दिया गया है.

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Last Updated :Feb 1, 2023, 1:41 PM IST
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