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7 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला, बद्दी में हुई थी दरिंदगी

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Published : Dec 29, 2022, 8:15 PM IST

Updated : Dec 30, 2022, 8:52 AM IST

Himachal Pradesh High Court
Himachal Pradesh High Court

Himachal Pradesh High Court: सोलन जिले के औद्योगिक नगर बद्दी में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी उत्तर प्रदेश के आकाश नामक दरिंदे को फांसी की सजा में पुष्टिकरण के मामले पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर फांसी की सजा के पुष्टिकरण और अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शिमला: सोलन जिले के औद्योगिक नगर बद्दी में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी उत्तर प्रदेश के आकाश नामक दरिंदे को फांसी की सजा में पुष्टिकरण के मामले पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. मामला निचली अदालत से इसी साल हाई कोर्ट आया था. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कल इस पर निर्णय देगी. (Himachal Pradesh High Court)

खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर फांसी की सजा के पुष्टिकरण और अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दुष्कर्म व हत्या के दोषी आकाश ने भी निचली अदालत के फैसले को अपील के माध्यम से हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले आकाश ने बच्ची के अपहरण के बाद उससे दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी थी. निचली अदालत ने आकाश को फांसी की सजा सुनाई थी. उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट में मौत की सजा के पुष्टिकरण पर भी सुनवाई हो रही थी. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कर रही है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनी. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषी आकाश ने फास्ट ट्रैक सोलन के फैसले को अपील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण किया गया था. बाद में बच्ची से दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. मामला पांच साल पहले 2017 का है. उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश ने अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुराचार किया था.

इतना ही नहीं, आकाश ने बच्ची का गला घोंट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला गया था. मासूम के साथ इतनी दरिंदगी करने वाले इस दोषी को जिला सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई. फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था.

इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर का करार दिया था. वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सजा-ए-मौत के आदेश जारी हुए हैं. अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है. फिलहाल, अब फांसी की सजा को लेकर पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट कल निर्णय देगा.

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Last Updated :Dec 30, 2022, 8:52 AM IST
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