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हिमाचल हाईकोर्ट: नाहन में वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर जवाब-तलब, जानें कब होगी अगली सुनवाई

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Published : Mar 15, 2022, 9:55 PM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के मौजा शिवपुरी, तहसील नाहन में वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित मामले में केंद्र सरकार, सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन), सचिव (वन) को नोटिस जारी कर जबाब तलब (Himachal High Court issues notice )किया. साथ ही कोर्ट ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश पारित किए.

Himachal High Court issues notice
हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के मौजा शिवपुरी, तहसील नाहन में वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित मामले में केंद्र सरकार, सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन), सचिव (वन) को नोटिस जारी कर जबाब तलब (Himachal High Court issues notice )किया. साथ ही कोर्ट ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश पारित किए. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने नाहन की गौरव विकास संस्था द्वारा दायर एक याचिका में ये आदेश पारित किए. याचिकाकर्ता संस्था ने आरोप लगाया है कि निजी प्रतिवादी उदय प्रकाश वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई कर रहा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखा है ,लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की गैर वन गतिविधियों और संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को करने से रोकने बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की है. याचिकाकर्ता ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने और वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार निजी प्रतिवादी और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी प्रार्थना की है. कोर्ट ने जिलाधीश सिरमौर को उपरोक्त आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए. मामले पर आगामी सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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