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मणिकर्ण में पर्यटकों के हंगामे पर हाई कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट की तलब

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Published : Apr 10, 2023, 9:36 PM IST

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (फाइल फोटो).

मणिकर्ण में हुड़दंग मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. पढ़ें पूरी खबर... (Himachal Pradesh High Court) (hp high court order today).

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मणिकर्ण में पर्यटकों के हंगामे पर सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार को रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है.

सरकार के समक्ष पहले दायर की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार ने संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है. हातीथान-भुंतर और सुमा रोपा में 24x7 नाकाबंदी के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अदालत को बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. मणिकर्ण आने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है. शांति बनाए रखने के लिए आधी बटालियन के जवानों को तैनात किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी कुल्लू को निगरानी के लिए तैनात किया गया है. सरकार ने मणिकर्ण और कसोल में हुड़दंगियों से निपटने के लिए अदालत के समक्ष सुझाव भी पेश किए हैं. मणिकर्ण में कम से कम 40 पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस थाना खोलने की मांग की गई है.

ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने मीडिया में आयी खबरों पर स्वत संज्ञान लिया है. 6 मार्च 2023 को खबर प्रकाशित हुई थी कि पंजाब से आए पर्यटकों ने मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया. ग्रीन टैक्स नहीं देने पर सैलानी मजदूरों से उलझ गए और देखते ही देखते करीब 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण बना दिया. सात मार्च 2023 को प्रकाशित खबर के अनुसार पंजाब के पर्यटकों ने मणिकर्ण भी में उत्पात मचाया. अदालत ने इन घटनाओं पर स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे.

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