ETV Bharat / state

हिमाचल में ई-टैक्सी पर सब्सिडी लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी, अगर 10th पास हैं तो पूरी करनी होगी ये शर्त

author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 23, 2023, 5:22 PM IST

Updated : Dec 23, 2023, 5:34 PM IST

Educational Qualifications For E Taxi subsidy: हिमाचल सरकार ने ई-टैक्सी लेने के नियमों में बदलाव किया है. प्रदेश सरकार अब उन्हीं बेरोजगारों को ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी, जो 12वीं पढ़े-लिखे होंगे. इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है. परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है. 10वीं पास युवाओं को सब्सिडी लेने के लिए इस शर्त को पूरा करना होगा. पढ़ें पूरी खबर...

Educational Qualifications For E Taxi subsidy
हिमाचल में ई-टैक्सी पर सब्सिडी लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए परिवहन विभाग ने अच्छा अवसर दिया है. अब 12वीं पास युवाओं के लिए ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देगी. यह नियम सरकार ने नया जोड़ा है. पहले सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था. परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इस नियम में यह भी जोड़ा गया है कि 10वीं पास युवाओं के लिए ई-टैक्सी खरीद के लिए तभी सब्सिडी देगी यदि उनके पास 10 साल के ड्राइविंग का अनुभव होगा.

राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. यानी 20 लाख रुपये की गाड़ी लेने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये सरकार देगी. इसी तरह 30 लाख की गाड़ी लेने पर 15 लाख सरकार देगी, जबकि बाकी की रकम आवेदनकर्ता को खुद देनी होगी. सरकार ने इसके लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट अप फंड तैयार किया है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ किया धोखा, झूठी गारंटियों का पर्दाफाश- जयराम ठाकुर

इसके तहत सरकार न केवल युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि ऐसे बेरोजगारों की गाड़ियां भी सरकारी विभागों में लगाने के दावे कर रही है, ताकि बेरोजगारों को निवेश के साथ साथ अच्छी इनकम भी मिल सके. इस योजना से एक तो युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली टैक्सियां सड़कों पर दौड़ेंगी.

परिवहन विभाग ने इसकी SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है. इसके आवेदनकर्ता की आयु 23 साल, आवेदनकर्ता के पास 7 साल का ड्राइविंग लाइसेंस, हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. ई-टैक्सी लेने का इच्छुक व्यक्ति हिमाचली होना जरूरी है. परिवार से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा. कोई भी युवा यदि ई-टैक्सी खरीदना चाहता है तो परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा. इसे आधार और मोबाइल OTP से वेरीफाई किया जाएगा. जितने आवेदन आएंगे उनकी छंटनी RTO के द्वारा की जाएगी.

इसके बाद RTO की अध्यक्षता में गठित कमेटी ड्राइविंग टेस्ट लेगी. आवेदन की जांच के बाद ई-टैक्सी आवेदकों की सूची तैयार होगी, जो 2 साल के लिए वैध रहेगी. गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने ई टैक्सी चलाने के लिए युवाओं को सब्सिडी देने का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, शिमला में व्हाइट क्रिसमस को लेकर विभाग ने की ये भविष्यवाणी

Last Updated :Dec 23, 2023, 5:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.