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राजधानी शिमला में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, जिला प्रशासन ने तैयार किया ये प्लान

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Published : Aug 7, 2021, 8:24 PM IST

शिमला शहर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. जिसके चलते जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी (Deputy Commissioner Aditya Negi) ने आदेश जारी कर बताया कि जिला में बढ़ते कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए नो मास्क, नो सर्विस नीति का सख्ती से पालन करना आवश्यक रहेगा.

Deputy Commissioner Aditya Negi on corona cases in shimla
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शिमला: राजधानी शिमला में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. रोहडू के स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव (Student Corona Positive) पाए गए हैं. ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. प्रशासन टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति पर काम करने जा रहा है.

इसके तहत सभी एसडीएम को उपायुक्त ने कार्य करने के निर्देश दिए हैं. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी (Deputy Commissioner Aditya Negi) ने आदेश जारी कर बताया कि जिला में बढ़ते कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए नो मास्क, नो सर्विस नीति का सख्ती से पालन करना आवश्यक रहेगा. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए फेस कवर या मास्क का उपयोग करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक, निजी, परिवहन, ट्रेन, बस, टैक्सी आदि में बैठने की अनुमति होगी.

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इसके साथ ही अस्पतालों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों तथा दुकानों आदि में सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी यह नीति लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति पर लगातार ध्यान केंद्रित करना होगा.

सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के प्रमुख अपने कार्यालयों में कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार होंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र (Covid-19 Vaccine Certificate) या 72 घंटे से पूर्व की कोविड नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट (Covid Negative RTPCR Report) को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है.

आदेश को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमण्डलाधिकारी और संबंधित पीआरआई यूएलबी के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी रहेगी. यह आदेश जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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