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कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने लगाया पोस्टल बैलेट गिनती में धांधली का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

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Published : Dec 19, 2022, 9:34 PM IST

रामलाल ठाकुर ने लगाया पोस्टल बैलेट गिनती में धांधली का आरोप
रामलाल ठाकुर ने लगाया पोस्टल बैलेट गिनती में धांधली का आरोप

बिलासपुर जिला की श्री नैनादेवी जी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में याचिका दाखिल की (Congress leader Ramlal Thakur filed a petition) है. उन्होंने पोस्टल बैलेट गिनती में धांधली का आरोप लगाए हैं.

शिमला: कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामलाल ठाकुर ने पोस्टल बैलेट की गणना में धांधली का आरोप लगाया है. बिलासपुर जिला की श्री नैनादेवी जी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रामलाल ठाकुर भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा से महज 171 मतों के अंतर से हार गए थे. रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में याचिका दाखिल की (Congress leader Ramlal Thakur filed a petition) है.

कांग्रेस नेता और रामलाल ठाकुर (Congress leader Ramlal Thakur) ने आरोप लगाया है कि 8 दिसंबर को हुई मतगणना में पोस्टल बैलेट की गिनती में धांधली हुई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सभी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया (Ramlal Thakur on Randhir sharma) गया. याचिका के अनुसार श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में 2816 पोस्टल बैलेट पेपर प्राप्त हुए थे. प्रार्थी के अनुसार इनमें से 341 मत गलत तरीके से अमान्य घोषित किए गए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट पेपर को अमान्य घोषित करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया.

इसके बाद बाकी बचे 2475 पोस्टल बैलेट पेपर में से 14 मत रद्द कर दिए गए. अंतत: याचिकाकर्ता को पोस्टल बैलेट से 499 मत हासिल हुए जबकि विजेता प्रत्याशी को 525 मत मिले. इसके बाद प्रार्थी की ओर से पुन: मतगणना करवाने का आग्रह भी किया गया. अमान्य और रद्द घोषित किए गए मतों पर दुबारा गौर न करते हुए मनमर्जी से उन्हीं मतों को गिना गया जिन्हें चुनाव अधिकारी गिनना चाहते थे. प्रार्थी ने इन चुनावों में धांधली बरतने का आरोप भी लगाया है. प्रार्थी ने नियमानुसार पुन: मतगणना करवाने के बाद ही वास्तव में विजयी प्रत्याशी को विधायक घोषित करने की गुहार लगाई है.

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