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चंबा से बीजेपी प्रत्याशी इंदिरा कपूर के नामांकन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला

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Published : Oct 20, 2022, 7:11 PM IST

Updated : Oct 20, 2022, 7:46 PM IST

चंबा से बीजेपी की प्रत्याशी इंदिरा कपूर का नामांकन पत्र (Indira Kapoor Nomination) को भरने के लिए रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष जज चंबा की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इंदिरा कपूर को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर...

चंबा से बीजेपी की प्रत्याशी इंदिरा कपूर.
चंबा से बीजेपी की प्रत्याशी इंदिरा कपूर.

चंबा: चंबा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी इंदिरा कपूर का नामांकन पत्र (Indira Kapoor Nomination) को भरने के लिए रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष जज चंबा की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इंदिरा कपूर को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इंदिरा कपूर द्वारा दायर आवेदन पर उपरोक्त आदेश पारित किए हैं. (BJP candidate from Chamba Indira Kapoor).

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 24 अक्टूबर 2013 को प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सदर, चंबा में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. विशेष जज चंबा की अदालत के समक्ष पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. प्रार्थी के खिलाफ यह आरोप था कि वह जब वार्ड साच जिला परिषद की सदस्य थीं, तो उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की ओर से काफी ग्रांट व फंड विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित किया गया था.

प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दस्तावेजों में गलत एंट्रियां डालकर गलत लोगों को धन हस्तांतरित कर दिया. 7 अगस्त 2021 को स्पेशल जज चंबा ने प्रार्थी व अन्य सह आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 468 व 471 के तहत तीन 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 1 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. (Himachal assembly election 2022).

बाद में इस फैसले को हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High court) में चुनौती दी गई और 24 अगस्त 2021 को कोर्ट ने प्रार्थी की सजा को निलंबित कर दिया था. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रार्थी को चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट आवंटित किया गया था. इस स्थिति में प्रार्थी को सुनाई गई सजा पर रोक लगाना अति आवश्यक था. क्योंकि 3 साल के करावास की सजा के चलते वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पात्रता नहीं रखती हैं. (Himachal election date).

विशेषता जब हाईकोर्ट की ओर से विशेष जज चंबा की अदालत पर किसी भी तरह की रोक लगाने के पारित नहीं किए गए हैं. प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि प्रथम दृष्टया स्पेशल जज चंबा की अदालत द्वारा पारित किए गए फैसले पर स्थगन आदेश पारित किए जा सकते हैं. प्रदेश हाईकोर्ट में उपरोक्त सजा पर रोक लगा जिससे कि प्रार्थी के विधानसभा क्षेत्र चंबा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है.

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Last Updated : Oct 20, 2022, 7:46 PM IST
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