ETV Bharat / state

टीजीटी बैचवाइज भर्ती के तहत 545 शिक्षकों की नियुक्ति, विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी

author img

By

Published : Feb 20, 2021, 4:43 PM IST

545 टीजीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्तियां दी गयी हैं. प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन शिक्षकों की ज्वॉइनिंग को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Elementary education department
Elementary education department

शिमला: प्रदेश में जिन 545 टीजीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से अभी हाल ही में स्कूलों में बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्तियां दी गई हैं उन्हें ज्वॉइनिंग के समय अपने शिक्षण संस्थानों की मान्यता को लेकर अंडरटेकिंग देनी होगी. शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश स्कूलों में ज्वॉइनिंग देने वाले शिक्षकों को दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन शिक्षकों की ज्वॉइनिंग को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि बैचवाइज भर्ती के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले टीजीटी को ही स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी.

ये भी पढ़ें- मंडी: बल्ह पुलिस ने काटे 76 चालान, 9 हजार रुपए जुर्माना वसूला

दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने पर नौकरी से निकाले जाने का प्रावधान

विभाग ने शिक्षकों को यह भी सपष्ट कर दिया है कि अगर दस्तावेजों की जांच करते समय शिक्षण संस्थान की मान्यता सही नहीं पाई जाती है या मान्यता से संबंधित दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो शिक्षक को नौकरी से भी निकाला जा सकता है. विभाग की ओर से जो दिशा-निर्देश जारी किए गए है. उसमें यह भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति मिल रही हैं उन्हें इस नियुक्ति से पहले किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी से तो नहीं निकाला गया है.

दस साल की पहचान वाले राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जरुरी

ज्वॉइनिंग के समय अधिकृत अधिकारी या दस साल की पहचान वाले राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे. यहां तक कि जिन शिक्षकों को टीजीटी बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्ति स्कूल में दी गई है. उसमें विवाहित पुरुष और विवाहित महिला टीजीटी को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि उनका एक ही जीवित पति और पत्नी है.

संविधान के प्रति निष्ठा की लेनी होगी शपथ

विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ शिक्षकों को लेनी होगी. वहीं, जाति से संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे. आईआरडीपी, अंतोदय से संबंध रखने वालों को खंड विकास अधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा और टेट संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगें. नवनियुक्त शिक्षकों के इन सभी दस्तावेजों की जांच प्रिंसिपल ही करेंगे.

ये भी पढ़ें: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की प्रायोगिक परीक्षा की डेट शीट, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.