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नशा तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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Published : Dec 3, 2019, 3:09 PM IST

mandi district court  gave its verdict in drug smuggling case
जिला कोर्ट

जिला मंडी में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

मंडी: जिला मंडी में चरस तस्करी के एक मामले को लेकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने 2 दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 7 फरवरी 2013 में पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के एसएचओ एवं जांच अधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम नाके पर तैनात थी. पुलिस एनएच-20 पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार से चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों से 1.22 किलोग्राम चरस बरामद किया.

वीडियो रिपोर्ट

पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 में एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में 9 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए. उन्होंने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रंजीत सिंह और उज्जवल कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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Intro:मंडी। चरस तस्करी के एक मामले को लेकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष-3) मंडी अपर्णा शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय में विचाराधीन मामले में 2 दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। Body:जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 7 फरवरी 2013 में पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के एसएचओ एवं जांच अधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम नाके पर तैनात थी। इस दौरान पुलिस द्वारा एनएच-20 पर स्थित जिमजिमा द्वईशाखन दोराहे पर विशेष नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार नंबर एचपी-1डी-3494 की चेकिंग के दौरान उसमें बैठे दो आरोपियों के स्वामित्व से 1.22 किलोग्राम चरस बरामद की गई। आरोपियों की शिनाख्त रंजीत सिंह और उज्जवल कुमार निवासी जिला कांगड़ा के तौर पर हुई थी। मामले में पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 में एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में 9 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए। उन्होंने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दोषी रंजीत सिंह और उज्जवल कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।



बाइट - कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी मंडीConclusion:
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