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हेरोइन तस्करी मामले में दोषी को 4 साल कठोर कारावास की सजा

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 18, 2024, 9:39 AM IST

Updated : Jan 18, 2024, 1:28 PM IST

Sundernagar Court Sentenced Charas Peddler
Sundernagar Court Sentenced Charas Peddler

Sundernagar Court Sentenced Charas Peddler: मंडी जिले में हेरोइन तस्करी मामले में एक आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर दोषी करार दिया. आरोपी को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला साल 2022 का है. जब मंडी पुलिस ने आरोपी को पंजाब रोडवेज की बस से गिरफ्तार किया है.

मंडी: अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने हेरोइन तस्करी मामले में एक आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है. मामले में दोषी चंदेल सिंह निवासी मसेरन, जिला मंडी से पुलिस ने 23.06 ग्राम हेरोइन बरामद किया था और आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अभियोग चलाया गया था. जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया है.

2022 का है मामला: जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 18 जून 2022 को पुलिस टीम ने सुंदरनगर के पुंघ बैरियर पर ट्रैफिक चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी. इसी दौरान सलापड़ की ओर से सुंदरनगर आ रही एक पंजाब रोडवेज की बस (नंबर PB-65-AT-4062) को चेकिंग के लिए रोका गया. पुलिस टीम ने पंजाब रोडवेज की चेकिंग के दौरान बस में बैठे आरोपी के पिट्ठू बैग की तलाशी की तो उन्हें उससे एक सफेद पॉलीथिन पाउच मिला. जिसमें से मंडी पुलिस ने 23.06 ग्राम हेरोइन बरामद की. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मंडी पुलिस ने आरोपी चंदेल सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना सुंदरनगर में एफआईआर दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

14 गवाहों के बयान कलमबद्ध: मामले की जांच हेड कांस्टेबल टेक चंद द्वारा की गई और चालान तैयार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया. विनय वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी पर आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी चंदेल सिंह को 23.06 ग्राम हेरोइन तस्करी मामले में दोषी करार दिया और 4 साल कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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Last Updated :Jan 18, 2024, 1:28 PM IST
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