करसोग: करसोग में आयोजित होने वाला जिला स्तरीय नलवाड़ (Nalwar fair in Karsog) मेला प्रशासन ने रद्द कर दिया है. प्रदेश उच्च न्यायालय से स्कूल मैदान में मेला लगाने की अनुमति न मिलने से प्रशासन ने इस मेले को रद्द करने का निर्णय लिया था. वहीं, अब प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी स्थानीय व्यक्ति या फिर कोई पंचायत पदाधिकारी किसी व्यापारी को स्कूल मैदान में बैठने का आश्वासन देता है, तो इसे न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानते हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.
यही नहीं प्रशासन ने ये भी कहा है कि मेला रद्द होने की घोषणा बहुत पहले की जा चुकी है. प्रशासन की तरफ से किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है. ऐसे में सभी को न्यायालय के आदेशों को पालना करना होगा. बता दें कि करसोग में 5 से 11 अप्रैल तक सात दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला आयोजित होना था. लेकिन प्रदेश उच्च न्यायालय से मेले की अनुमति न मिलने ने मेले को रद्द करना पड़ा. ऐसे में लगातार तीसरी बार मेला आयोजित नहीं हो पाएगा.
इससे पूर्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते दो साल से मेला आयोजित नहीं हो पा रहा था. प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने से लोगों को इस बार मेला लगने की पूरी उम्मीद थी. एसडीएम करसोग सन्नी शर्मा (SDM Karsog Sunny Sharma) का कहना है कि मेला रद्द होने की स्पष्ट घोषणा बहुत पहले ही कर दी गयी थी. ऐसे में प्रशासन ने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया है. यदि कोई स्थानीय व्यक्ति या पंचायत पदाधिकारी न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए किसी व्यापारी को स्कूल मैदान में बैठने का आश्वासन दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है.
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