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चरस तस्करी के मुख्य सप्लायर की 19 लाख की सम्पति सीज, इस साल 12 मामलों में 3 करोड़ की संपत्ति जब्त

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Published : Dec 21, 2020, 7:09 PM IST

Charas smuggling property seized in Kullu
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कुल्लू पुलिस ने नशे के सप्लायरों 19 लाख की संपत्ति सीज की है. पुलिस जांच के दौरान आरोपी की संपत्ति का आय से मिलान नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के धारा 68 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है. पुलिस के अनुसार चरस मामले में पकड़े गए आरोपी धर्म सिंह निवासी हमीरपुर, केवल राज निवासी सरकाघाट मंडी, अमीश कुमार उर्फ जॉली निवासी हमीरपुर पहले ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं.

कुल्लू: नशा माफिया के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पुलिस एक्शन मोड में है और नशे के सप्लायरों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 25 सितंबर को बरामद साढ़े 3 किलो चरस मामले में मुख्य सप्लायर की 19 लाख की संपत्ति सीज की है. कमाई का जरिया न होने के बावजूद आरोपी के बैंक अकाउंट से लाखों रुपये का लेन-देन हुआ था.

पुलिस जांच के दौरान आरोपी की संपत्ति का आय से मिलान नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है. पुलिस के अनुसार चरस मामले में पकड़े गए आरोपी धर्म सिंह निवासी हमीरपुर, केवल राज निवासी सरकाघाट मंडी, अमीश कुमार उर्फ जॉली निवासी हमीरपुर पहले ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं.

आरोपियों से पूछताछ में खुलासा

आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने चरस के मुख्य सप्लायर नेपाली मूल के सोभा राम उर्फ राज बहादुर निवासी मणिकर्ण तहसील भुंतर, कुल्लू को पकड़ा. इसकी वित्तीय छानबीन की गई तो पता चला है कि उसकी पत्नी और 14 साल का बेटा है.

परिवार के पास किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं है और न ही परिवार का कोई सदस्य सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में है. इसके बावजूद आरोपी ने 3 मंजिला इमारत अपनी पत्नी के नाम पर बनाई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरोपी के खाते से 22 लाख 78 हजार रुपये का लेन-देन हुआ है.

19 लाख की संपत्ति की फ्रीज

कुल्लू एसपी गौरव सिंह ने कहा कि चरस के मुख्य सप्लायर की आय का संपत्ति से सही मिलान न होने से 19 लाख की संपत्ति फ्रीज की है. कुल्लू पुलिस ने इस वर्ष एनडीपीएस के 12 मामलों में 18 आरोपियों की 3 करोड़ से अधिक संपत्ति को सीज किया है.

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