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ब्लाइंड मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा

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Published : Nov 29, 2019, 1:13 PM IST

ब्लाइंड मर्डर केस में अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं.

court decision in blind murder case
ब्लाइंड मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा

हमीरपुर: जिला के भोटा के पास जून 2016 में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस में अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं. अदालत ने यूपी के दो प्रवासियों करण सिंह और वीरेंद्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि 13 जून, 2016 को नेशनल हाई-वे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था. एएसआई विनोद कुमार और हेड कॉन्स्टेबल अमरनाथ मौके पर पहुंचे. शव की बाईं भुजा और कान किसी जानवर ने खा लिया था, जबकि पैरों और माथे पर कीलों के निशान मिले थे. मृतक की एक बाजू पर प्रेम राज सिंह लिखा हुआ था. पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्ट्मार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेजा. मौत का कारण गर्दन को मरोड़ना और सांस घुटना बताया गया है. पुलिस ने मृतक के तीन दांत डीएनए के लिए सुरक्षित रख लिए हैं.

15 जून, 2016 को यूपी के दातिया पुलिस स्टेशन में छोटा राम ने फोटो से मृतक के चेहरे की पहचान की. छोटा राम से पुलिस को पता चला कि प्रेम राज सिंह अपने भतीजे करण के साथ ऊना में रहता है. आरोपी करण का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग गया. यहीं से इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझना शुरू हो गई. मोबाइल नंबर की सीडीआर और घटनास्थल की लोकेशन से यह तय हो गया कि हत्यारा भतीजा करण ही है.

पुलिस ने करण सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार किया. आरोपी करण ने बताया कि उसके साथ दूसरा आरोपी वीरेंद्र कुमार भी इस मामले में शामिल है. 16 जून को दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और घटना स्थल पर जरूरी प्रमाण एकत्रित कर लिए गए.

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Intro:ब्लाइंड मर्डर केस में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा
badsar hamirpur
हमीरपुर जिला के भोटा के पास जून 2016 में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस में अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यूपी के दो प्रवासियों करण सिंह पुत्र परमेश्वरी जिला रामपुर यूपी (32) और वीरेंद्र कुमार पुत्र रामप्रकाश (26) जिला बदायूँ को धारा 302ए 201ए 34 आईपीसी के तहत जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई है। बताते चलें कि हमीरपुर पुलिस कंट्रोल रूम से 13 जून, 2016 को सुबह 8ः30 बजे भोटा पुलिस सहायता कक्ष में सूचना आई कि भोटा-घुमारवीं नेशनल हाई-वे पर टियाले दा घट जगह पर पुलिया के नीचे एक शव पड़ा हुआ है। एएसआई विनोद कुमार और हैड कांस्टेबल अमरनाथ मौके पर पहुंचे। वहां आधी जली हुई डेडबॉडी पड़ी थी। डेडबॉडी की बाईं भुजा और कान किसी जानवर ने खा लिया था, जबकि पैरों और माथे पर कीलें ठोकी हुई थीं। मृतक की एक बाजु पर प्रेम राज सिंह लिखा हुआ था। पुलिस ने इस अज्ञात शव पोस्ट्मॉर्टम टांडा में करवाया। मौत का कारण गर्दन को मरोड़ना और सांस घुटना बताया गया। पुलिस ने मृतक के तीन दांत डीएनए के लिए सुरक्षित रख लिए। अज्ञात शव मिलने की जानकारी सभी पुलिस स्टेशन को दे दे गई। Body:15 जून, 2016 को यूपी के दातिया पुलिस स्टेशन में छोटा राम ने फोटो से मृतक के चेहरे की पहचान की। छोटा राम से पुलिस को पता चला कि प्रेम राज सिंह अपने भतीजे करण के साथ हिमाचल के ऊना जिला में रहता है। आरोपी करण का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग गया। यहीं से इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझना शुरू हो गई। मोबाइल नंबर की सीडीआर और घटनास्थल की लोकेशन से यह तय हो गया कि हत्यारा भतीजा करण ही है। पुलिस ने पता लगा लिया कि करण होशियारपुर में है, उसे गिरफ्तार कर पूछताछ हुई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। करण ने बताया कि उसके साथ दूसरा आरोपी वीरेंद्र कुमार भी इस गुनाह में शामिल है। 16 जून को दोनों गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और घटना स्थल पर जरूरी प्रमाण एकत्रित कर लिए गये। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और इस पर सुनवाई शुरू हुई। अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार ने केस नंबर 15, 2016 में गुरुवार को फैसला सुनाया कि यूपी के दो प्रवासियों करण सिंह पुत्र परमेश्वरी जिला रामपुर यूपी (32) और वीरेंद्र कुमार पुत्र रामप्रकाश (26) जिला बदायूं को धारा 302ए 201ए34 आईपीसी के तहत 15-15 हजार रुपए जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। Conclusion:
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