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डॉक्टर से मारपीट मामले में आरोपी को 3 साल की कैद, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Jul 2, 2019, 8:52 PM IST

डयूटी के दौरान डॉक्टर से मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को चंबा जिला कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है.

कॉन्सेप्ट इमेज

चंबा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ डयूटी के दौरान मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विजय नामक व्यक्ति को तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार सिंतबर 2015 को डॉ. कमलजीत जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे. रात करीब 11 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर मरीजों का चेकअप कर रहा था. इस दौरान विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ इमरजेंसी में पहुंचा और उसने डॉक्टर को अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कही.

जिला कोर्ट चंबा
जिला कोर्ट चंबा

डॉक्टर ने महिला का चेकअप कर दवाइयां लिखीं. इस दौरान बेवजह विजय कुमार डॉक्टर से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा और दोषी ने डॉक्टर को गले से पकड़ कर मारपीट करना शुरू कर दी. घटना में डॉक्टर के कान में चोट आई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवाकर डॉक्टर को बचाया.

घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी गई. पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 14 गवाह पेश किए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजय कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Intro:अजय शर्मा, चंबा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ डयूटी के दौरान मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विजय कुमार पुत्र धर्म चंद वासी मोहल्ला अप्पर जुलाहकडी को तीन वर्ष की कैद व दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 333 के तहत तीन वर्ष की कैद व दस हजार जुर्माना, भादंसं की धारा
332 के तहत दो वर्ष की कैद व आठ हजार जुर्माना, भादंसं की धारा 353 के तहत एक वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना और भादंसं की धारा 504 व 506 के
तहत छह- छह माह के कारावास और पांच- पांच हजार जुर्माने की सजा दी है। उक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगीं। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी
जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।Body:अभियोजन पक्ष के अनुसार चार सिंतबर 2015 को डा.
कमलजीत जिला अस्पताल में डयूटी पर तैनात थे। और रात्रि करीब ग्यारह बजे आपातकाल कक्ष में मरीजों का चेकअप कर रहे थे। इसी दौरान विजय कुमार अपनी पत्नी संग आपातकाल कक्ष में पहुंचा। जहां विजय कुमार ने चिकित्सक को बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नही है। चिकित्सक ने विजय कुमार की पत्नी का चेकअप करने के बाद दवाइयां लिख दी। विजय कुमार पत्नी संग दोबारा आपात कक्ष में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इसी बीच आपातकाल कक्ष में दिल का दौरा पडने से एक ओर मरीज कमलप्रसाद शर्मा को लाया गया। डा. कमलजीत उस मरीज को अटेंड कर रहे थे कि विजय कुमार ने उन्हें कालर से पकड लिया। विजय कुमार ने चिकित्सक के कान पर जोरदार प्रहार कर दिया। इस प्रहार से जहां चिकित्सक के कान पर चोट आई वहीं उनकी ऐनक नीचे गिरी। विजय कुमार ने चिकित्सक को जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर मौजूद लोगों
ने चिकित्सक को किसी तरह विजय कुमार के चंगुल से छुडाया। बाद में घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी गई। पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज
करने के बाद कागजी औपचारिकताएं निपटाकर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में पेश कर दिया।Conclusion:अभियोजन ने अदालत में 14 गवाह पेश कर विजय कुमार पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजय कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद व दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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