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कैबिनेट का फैसला: धर्मशाला में 15 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

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Published : Nov 8, 2021, 5:08 PM IST

Updated : Nov 8, 2021, 6:13 PM IST

कैबिनेट बैठक में राज्यपाल को विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया.वहीं, जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया.

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान राज्यपाल को विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया. इसमें पांच बैठकें होंगी. बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया. बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया. मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया.


मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों और सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने पर कार्य किया जा सके.

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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृति 1 अप्रैल 2021 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी. अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपए के स्थान पर 40 हजार रुपए, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार रुपए के स्थान पर 45 हजार रुपए और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके. इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थी.

अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजातियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं. जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया. वहीं, सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय भी लिया गया.

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Last Updated : Nov 8, 2021, 6:13 PM IST
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