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हिमाचल कैबिनेट का फैसला अब जबरन धर्मांतरण पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

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Published : Aug 11, 2022, 12:27 PM IST

बुधवार को हुई जयराम कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसमें सभी ने जबरन धर्मांतरण पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करने पर सहमति (1 lakh fine for forced conversion in Himachal) जताई. वहीं, कैबिनेट ने कांगड़ा की उप तहसील कोटला में दो पटवार सर्कलों को मंजूरी (2 Patwar circles Approved in Kotla) देने के साथ कई अन्य फैसले भी लिए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal cabinet decisions
जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला

शिमला: प्रदेश विधानसभा परिसर में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए (HP Cabinet Decisions). कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करने पर सहमति बनी (1 lakh fine for forced conversion in Himachal). इसके अलावा भवन निर्माण के लिए नक्शा भी केवल एक ही बार पास करवाना होगा. कैबिनेट बैठक में दोनों संशोधन विधेयकों के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई. ड्राफ्ट इस मानसून सत्र में ही सदन में पेश होंगे.

सरकार कर्ज लेने की सीमा भी बढ़ाने जा रही है. इसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) विधेयक के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दी गई है. इस संशोधन विधेयक को भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा. बैठक में टीसीपी संशोधन विधेयक 2022 की धारा-34 में संशोधन करने पर सहमति बनी (TCP Amendment Bill 2022 In himachal) है. पहले नक्शा पास करने के तीन साल के अंदर भवन निर्माण करना होता है. अगर इस अवधि में काम नहीं होता है तो लोगों को अवधि बढ़ाने के लिए टीसीपी में आवेदन करना होता है.

तीन साल के बाद दो बार आवेदन करने होते थे. यह प्रक्रिया पांच साल तक चलती थी. कैबिनेट ने कांगड़ा की उप तहसील कोटला में दो पटवार सर्कलों को मंजूरी (2 Patwar circles Approved in Kotla) दी. उप तहसील देहा में फायर पोस्ट खोलने, आईटीआई बंगाणा में तीन नए ट्रेड शुरू करने, आईटीआई गढ़बजूरा में मॉडल आईटी खोलने, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ा में दो नए ट्रेड आरंभ करने जैसे कई निर्णय भी लिए गए.

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