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हमीरपुर में एससी एसटी एक्ट मामले में व्यक्ति दोषी करार, कोर्ट ने इतने साल कारावास की सुनाई सजा

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Published : Jan 17, 2022, 9:25 PM IST

District Court Hamirpur
जिला अदालत हमीरपुर

एससी एसटी एक्ट के मामले में हमीरपुर जिला अदालत (SC ST Act Case Hamirpur) ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने संजय कुमार पुत्र अमर नाथ निवासी सारली चमनेड जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई है.

हमीरपुर: एससी एसटी एक्ट के मामले में हमीरपुर जिला अदालत (District Court Hamirpur) ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक आईपीसी की धारा 498A, 504,406 तथा अधीन धारा 3(1)(r), 3 (1) (s) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में यह सजा सुनाई गई है.

बता दें कि संजय कुमार पुत्र अमर नाथ निवासी सारली चमनेड, जिला हमीरपुर के विरुद्ध महिला थाना हमीरपुर (women police station Hamirpur) में एक मामला पंजिकृत हुआ था. इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय कुमार (ASP Hamirpur Vijay Kumar) सकलानी ने की है. उन्होंने जांच को पूर्ण करके सभी साक्ष्यों सहित चालान विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 19 जून 2020 को पेश किया था.

जिसके बाद 17 जनवरी 2022 को दोषी संजय कुमार, पुत्र अमर नाथ को विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर (SC ST Act Case in Hamirpur) द्वारा उपरोक्त अभियोग संख्या 10/20 में एक साल का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान दोषी के द्वारा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है.

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