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बहन के लव मैरिज करने पर 3 लोगों की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा

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Published : Oct 12, 2021, 5:25 PM IST

Updated : Oct 12, 2021, 6:23 PM IST

sonipat man sentence to death
sonipat man sentence to death

झूठी शान के लिए तीन लोगों की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मंगलवार को सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने फांसी की सजा (sonipat man sentence to death) सुनाई है.

सोनीपत: सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने झूठी शान के लिए परिवार के तीन लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा (sonipat man sentence to death) सुनाई है. दोषी हरीश ने प्रेम विवाह करने वाली युवती के भाई सतेंद्र उर्फ मोनू के साथ मिलकर ये हत्याएं की थी. दोनों दोषियों ने युवती के ससुराल वालों पर गोलीबारी की थी जिसमें युवती के पति प्रदीप, सास और ससुर की मौत हो गई थी. वहीं युवती व उसका देवर घायल हो गए थे.

न्यायाधीश ने इस मामले को दुर्लभतम करार देते हुए समाज में जातिगत वैमस्य बढ़ाने वाली घटना बताया है. फांसी की सजा पाने वाले दोषी हरीश को जेल भेज दिया गया है. वहीं युवती का भाई सतेंद्र उर्फ मोनू अभी फरार है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाई जाएगी. बता दें कि, ये मामला 2016 का है. बरोणा रोड खरखौदा के निवासी सूरज ने 19 नवंबर, 2016 को पुलिस को बताया था कि उसके बड़े भाई प्रदीप ने झज्जर के बिरधान की रहने वाली सुशीला से तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था.

वह 18 नवंबर 2016 की रात को परिवार के साथ घर पर सो रहे थे. रात में करीब दस बजे कार में सवार होकर दो युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी. गोली लगने से उसके भाई प्रदीप व मां सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई थी. गोलीबारी में सूरज, उसका पिता सुरेश और आरोपियों की बहन सुशीला गंभीर रूप से घायल हो गई थे. अस्पताल में उपचार के दौरान पिता सुरेश ने भी दम तोड़ दिया था. वहीं सूरज और सुशीला की जान बच गई थी.

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घटना के समय सुशीला गर्भवती थी. गोली लगने से घायल होने पर उसको पीजीआई में भर्ती कराया गया था. वहीं पर रात को उसने बेटे को जन्म दिया था. घटना के आरोपी युवती का भाई सतेंद्र उर्फ मोनू और उसका दोस्त हरीश हैं. सतेंद्र इस मामले जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था. उसके बाद से वह पकड़ में नहीं आ सका है. मामले में मंगलवार को एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने दोषी हरीश को फांसी की सजा सुनाई है.

Last Updated :Oct 12, 2021, 6:23 PM IST
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