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रोहतक में दुल्हन अपहरण मामला: जमानत पर बाहर आये आरोपियों ने घरवालों पर किया हमला, मामला दर्ज

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Published : Apr 6, 2023, 8:16 AM IST

Updated : Apr 6, 2023, 9:59 AM IST

Rohtak Bride Kidnapping Case
रोहतक दुल्हन अपहरण मामला

रोहतक के बहुचर्चित दुल्हन अपहरण कांड में एक नया मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमानत पर बाहर आने के बाद से आरोपी उन पर समझौते का दबाव बना रहे हैं. इसी को लेकर बुधवार को आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है.

रोहतक: रोहतक के मोखरा गांव में शादी के बाद ससुराल जाते समय गाड़ी सहित दुल्हन के अपहरण के आरोपियों पर अब जेल से जमानत पर बाहर आकर परिजनों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. यही नहीं पीड़ित पक्षा का कहना है कि जान से मारने की धमकी भी दी गई है. बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन में बुधवार रात को इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है.

गौरतलब है कि 24 अगस्त 2020 को रोहतक जिले के मोखरा गांव की ममता की शादी भिवानी के दांग कलां गांव के सोमवीर के साथ हुई थी. शादी के बाद जब वह पति के साथ ससुराल जा रही थी तो मोखरा ड्रेन के पास हथियार के बल पर कुछ युवकों ने गाड़ी सहित ममता का अपहरण कर लिया था. इस संबंध में ममता के पति सोमवीर ने कलानौर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि वो शादी समारोह संपन्न होने के बाद पत्नी ममता को लेकर गाड़ी में घर जा रहा था.

गाड़ी में ममता का भाई सोहित, सोमवीर का फूफा आजाद, फोटोग्राफर प्रवीण व पंकज भी सवार थे. जब उनकी गाड़ी मोखरा ड्रेन के पास पहुंची तो एक युवक ने रूकने का इशारा किया. फिर उसने पिस्तौल निकाल ली. ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. तभी आधा दर्जन युवक और आ गए. ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे नीचे उतार दिया. दूल्हे सोमवीर ने विरोध किया तो उस पर भी पिस्तौल तान दी.

इसके बाद गाड़ी में सवार सभी को उन लोगों ने नीचे उतार दिया और दुल्हन ममता का अपहरण कर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सोमवीर ने पुलिस में दर्ज शिकायत में यह भी बताया था कि साले सोहित ने अपहरणकर्ताओं में से दो युवकों की पहचान मोखरा गांव के मोहित व साहिल के रूप में की. कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में आईपीसी की धारा 365, 379 बी, 395, 397, आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 और एससी, एसटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने दुल्हन ममता को सोनीपत जिले के एक गांव से बरामद किया था. ममता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए.

अपने बयान में ममता ने कहा था कि मोहित काफी समय से उसे व उसके परिजनों को परेशान कर रहा था. पिस्तौल के दम पर कई बार परिजनों को धमकी भी दी थी. पुलिस टीम ने अपहरण के दौरान छीनी गाड़ी को मोखरा गांव से ही बरामद किया था. पुलिस जांच में पता चला कि ममता को अपहरण के बाद मोहित सोनीपत जिले के खीजलपुर गांव में अपनी बुआ के घर लेकर गया था. पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद इस घटना में रेकी करने के आरोपी झज्जर जिला के तलाव गांव के रोहित उर्फ लारा और झज्जर के ही किला मोहल्ला के निवासी विशाल उर्फ वीशू को गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपी मोहित उस समय पकड़ में नहीं आया था. पुलिस टीम ने उसे बाद में गिरफ्तार किया था. पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आरोपियों को सुनारिया जेल भेज दिया गया था. इस मामले में मोहित समेत अन्य आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं.

ममता के पिता विक्रम ने बुधवार रात को बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है. जिसमें कहा गया है कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मोहित किसी न किसी बहाने से उस पर समझौत के लिए दबाव बना रहा है. अपहरण के मामले में बेटा सोहित मौके का गवाह है और कोर्ट में पेश होकर मोहित व उसके साथियों के खिलाफ गवाही दी है. अभी इस मामले में ममता की गवाही होनी बाकी है. विक्रम का कहना है कि बेटे सोहित के गवाही देने के बाद से आरोपी मोहित का रवैया और ज्यादा खतरनाक हो गया है.

पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि 31 मार्च 2023 को वह गांव में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही अपनी दूसरी बेटी प्रियंका को लेने के लिए गया था. कॉलेज के मेन गेट के पास मैदान में मोहित मोटरसाइकिल पर अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा. विक्रम के मुताबिक मोहित ने आते ही गाली गलौच शुरू कर दी और धमकी दी कि बेटे ने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी है, इसलिए वह पूरे परिवार को जान से मार देगा.

विक्रम ने अपने मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया तो मोहित ने फोन छीन लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद विक्रम बेटी प्रियंका को लेकर घर आ गया. मोहित कुछ देर बाद विक्रम के घर पहुंचा. घर पर विक्रम के अलावा पिता रामकुमार, विक्रम की पत्नी सुमन, बेटा सोहित व बेटी प्रियंका थी. रामकुमार ने दरवाजा खोला तो मोहित अपने करीब एक दर्जन साथियों के साथ उनके घर में घुस गया.

पीड़ित का कहना है कि सभी के हाथ में डंडे, लोहे की पाइप व दरांती थी. आते ही उन सभी ने सबसे पहले विक्रम पर हमला कर दिया. फिर रामकुमार को भी चोट मारी. शोर सुनकर विक्रम का भाई महेंद्र मौके पर आया तो उस पर भी हमला किया गया. इसके बाद वे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. बहुअकबपुर पुलिस स्टेशन में मोहित व उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 195 ए, 323, 452, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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Last Updated :Apr 6, 2023, 9:59 AM IST
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