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हरियाणा में कुकर्मी शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Jul 14, 2021, 10:26 PM IST

teacher sentenced 20 years panipat
teacher sentenced 20 years panipat

पानीपत मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर कोचिंग सेंटर बुलाकर 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने वाले ट्यूशन ‌टीचर को बुधवार को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई.

पानीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की कोर्ट ने बुधवार को एक कुकर्मी शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग ने 20 फरवरी 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके दो नाती जिनमें एक 13 और दूसरा 10 साल का उसके पास रहते हैं. ईदगाह कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा का नारायण सिंह पार्क के पास कोचिंग सेंटर है. उसने अपने दोनों नातियों को ट्यूशन के लिए अनिल के पास भेज दिया था. उसका बड़ा नाती पांचवी और छोटा तीसरा कक्षा का छात्र था.

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बड़े लड़के की तबीयत खराब हुई तो वह उसको दवाई दिलवाने के लिए एक अस्पताल लेकर गया था. जहां पर डॉक्टर ने लड़के से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि ट्यूशन टीचर अनिल ने उसके साथ 18 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच कुकर्म किया और गलत हरकतें की.

परिवार को कुकर्म के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. जिस डर से उसने परिवार को सूचना नहीं दी थी. इसके बाद उन्होंने मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने नाना की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर 21 फरवरी को आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर‌ लिया था. जिसे अब सजा सुनाई गई है.

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