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पलवल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, 55 हजार रुपये जुर्माना

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Published : Mar 28, 2023, 5:28 PM IST

minor rape accused imprisonment in Palwal
पलवल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

पलवल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल कैद (minor rape accused imprisonment in Palwal) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पलवल: फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 9 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. पिछले एक सप्ताह में यह दूसरा फैसला है, जब पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है. जिसके कारण आमजन न्यायपालिका में अपनी आस्था जताते नजर आ रहे हैं.

महिला अपराधों के प्रति जिला पुलिस द्वारा तन्मयता से जुटाए गए साक्ष्य और मजबूत पैरवी के रिजल्ट सामने आने लगे हैं. पिछले एक सप्ताह में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने दो फैसलों में पॉक्सो एक्ट के दोषियों को 10 वर्ष की सजा व जुर्माना का फैसला सुनाया है. जिसको लेकर पीड़ित परिवारों और आमजन के बीच न्यायपालिका पर आस्था मजबूत होने लगी है.

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सदर पुलिस थाना पलवल के प्रभारी रामचंद्र जाखड़ ने पलवल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर 2019 को इस संबंध में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में गांव सराय खतेला निवासी अरबाज उर्फ राहुल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और सरकारी वकील ने उन्हें पैरवी के दौरान कोर्ट के समक्ष रखा.

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जिनके आधार पर स्पेशल कोर्ट माननीय न्यायाधीश महेश कुमार ने दोषी अरबाज को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सदर पुलिस थाना पलवल के प्रभारी रामचंद्र जाखड़ ने बताया कि इस तरह के फैसलो से ही आमजन में न्यायपालिका को लेकर विश्वास मजबूत होता है. वहीं पुलिस की छवि भी बेहतर होती है.

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