महेंद्रगढ़ः पोस्को एक्ट मामले में महेंद्रगढ़ एडिशनल सेशन अदालत ने (Mahendragarh Additional Sessions Court verdict) फैसला सुनाया है. अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 366A, 4 पोस्को एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी मनोज को एडिशनल सेशन जज अमनदीप दीवान की अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
अदालत ने दोषी को सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो सजा 1 साल तक बढ़ा दी जाएगी. दुष्कर्म का ये मामला 2019 का है. नारनौल के निकटवर्ती गांव में 13 साल (rape in narnaul) की नाबालिग के साथ मनोज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी मनोज उर्फ मनु निवाशी निजामपुर दुष्कर्म के मामले में एफआईआर 49, 16/5/2019 दर्ज की गई थी.
लगभग तीन साल तक मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. पीड़ित के परिवार ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि उनके साथ न्याय हुआ है. अदालत ने दोषी को 366 आईपीसी में 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना नही भरने पर 6 महीने की सजा और बढ़ा दी जाएगी. 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन करावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
अगर दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो एक 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी. जज ने फैसले में साफ किया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. एडिशनल सेशन अदालत ने (Mahendragarh Additional Sessions Court verdict) पीड़ित को 5 लाख रुपये लीगल एड के तौर पर मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है.
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