कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने कुरुक्षेत्र के जोगना खेड़ा गांव के रहने वाले हत्या के दोषी राहुल और जय भगवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के साथ राहुल के ऊपर 1 लाख 80 हजार रुपये और जय भगवान 2 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजबीर सिंह ने बताया कि 18 सितम्बर 2016 को रणबीर सिंह पुत्र रामकुमार वासी जोगनाखेड़ा ने पुलिस को दिये अपने बयान में लिखवाया कि समय करीब 11 बजे उसकी पत्नी किरण बाला काम कर रही थी. राहुल पुत्र जय भगवान गली में खड़ा था, जो उसकी पत्नी को गाली-गलौच करने लगा. उसकी घरवाली के शोर मचाने उसने जाकर पूछा कि क्या बात है तो राहुल दौड़कर उसके घर से तलवार लेकर आया. जिसने आते ही उसके ऊपर हमला बोल दिया. उसकी बाईं बाजू, हाथ, बाई टांग व छाती पर तलवार मारी.
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घर की खिडकी में से जयभगवान ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बन्दूक से फायर किया. आवाज सुनकर उसके भतीजे रवि व कमल पुत्र मदन लाल गली में आ गए. उसी समय जय भगवान घर से बन्दूक लेकर बाहर आया और रवि को जान से मारने की नियत से उस पर गोली का सीधा फायर किया. गोली रवि के पेट में लगी और रवि खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया. जब कमल अपने भाई रवि को उठाने लगा तो राहुल ने कमल को भी तलवार मारी, जो कमल के दाहिने हाथ पर लगी. शोर सुनकर उसकी मां शकुन्तला देवी मौके पर आई तो जयभगवान ने उस पर भी फायर किया.
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झगड़ा देखकर जब गांव के काफी लोग इकट्ठा हुये तो जयभगवान अपनी बन्दूक व राहुल अपनी तलवार सहित मौके से भाग गये. घरवालों व गांव वालों ने मिलकर घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया, जिसके बयान पर थाना केयूके पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक भीमराज इंचार्ज पुलिस चौकी ज्योतिसर को सौंपी. झगड़े में घायल रवि की बाद में मृत्यु हो गई.
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 18 सितम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी राहुल पुत्र जय भगवान व जय भगवान पुत्र रामकुमार वासीयान जोगना खेड़ा कुरुक्षेत्र को दोषी ठहराया. अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कारावास के अलावा राहुल के ऊपर 1 लाख 80 हजार रुपये और जय भगवान 2 लाख 30 हजार का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है.
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