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हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना राशि में की बढ़ोतरी

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Published : Jun 13, 2022, 9:56 PM IST

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Chief Minister Vivah Shagun Yojana) के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है.

Chief Minister Vivah Shagun Yojana
Chief Minister Vivah Shagun Yojana

करनाल: उपायुक्त अनीश यादव ने बताया हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Chief Minister Vivah Shagun Yojana) के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.

इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी. उपायुक्त ने बताया कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उन व्यक्तियों की लडक़ी की शादी के लिए 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी. इसके अतिरिक्त जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी.

दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपए शादी के समय तथा 3 हजार रुपए की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी के को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है. उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से 2 माह पहले ही आवेदन करें. देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकूला द्वारा अनुमति उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा.

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