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हिसार में 7 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपलोड किए थे फोटो

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Published : Jan 31, 2023, 2:01 PM IST

Updated : Jan 31, 2023, 2:21 PM IST

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हिसार में 7 युवकों के खिलाफ केस दर्ज

हिसार पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन पर हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने का आरोप है. आरोपियों ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह फोटो अपलोड किए थे.

हिसार: 7 युवकों को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना उस समय महंगा पड़ गया, जब सीआईए हिसार पुलिस टीम ने इन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस की माने तो लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना भी अपराध है. गौरतलब है कि पुलिस की एक स्पेशल टीम सोशल मीडिया पर भी संवेदनशील पोस्टों पर नजर बनाए रहती है. यह टीम इन युवकों की एक्टिविटी पर भी नजर रखे हुए थी.

हिसार पुलिस ने हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सीआईए के इंस्पेक्टर प्रह्लाद राय ने बताया कि रामनगर निवासी लोकेश शर्मा उर्फ लोकी, हांसी निवासी जयमीत मलिक, टोकस गांव निवासी आदेश काजला ने अवैध हथियारों के साथ डीके वासी हिंदवान के लाइसेंसी हथियारों के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे.

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इसके अलावा बालसमंद निवासी अनीश, गांव टोकस निवासी सुमित काजला, कीर्तिमान सहित 3 अन्य युवकों ने भी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड किए हैं. यह सभी आपस में दोस्त हैं. इन युवकों के खिलाफ पहले भी हथियार रखने व अन्य मामलों को लेकर केस दर्ज हैं. सभी ने हिंदवान, टोकस, आजाद नगर, गंगवा व अन्य जगहों से अवैध हथियारों के साथ फोटो खींचे और इन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किया था.

आजाद नगर पुलिस सिरसा ने इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड कर आपराधिक और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने को लेकर केस दर्ज किया है. पुलिस की माने तो समाज में भय और दहशत फैलाने की मंशा से यह फोटो अपलोड किए गए थे. आजाद नगर पुलिस सिरसा ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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शस्त्र लाइसेंस का प्रदर्शन भी अपराध: लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन भी अपराध की श्रेणी में आता है. जिसके तहत लाइसेंस धारक द्वारा अपने हथियार का प्रदर्शन करना कानूनी रूप से अपराध है. अगर उसके हथियार का प्रदर्शन कोई अन्य व्यक्ति करता हे, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है.

Last Updated :Jan 31, 2023, 2:21 PM IST
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