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HC का फैसला, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करेंगे फतेहाबाद नागरिक अस्पताल से निकाले गए कर्मचारी

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Published : Jan 23, 2020, 5:16 PM IST

Updated : Jan 23, 2020, 5:25 PM IST

employees expelled from fatehabad civil hospital
दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करेंगे फतेहाबाद नागरिक अस्पताल से निकाले गए कर्मचारी

फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एजेंसी बदली गई थी. नई एजेंसी ने आते ही पुरानी एजेंसी के कर्मचारियों को हटाकर अपने कर्मचारियों को रख लिया था. निकाले गए कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

फतेहाबाद: नागरिक अस्पताल से ठेके पर रखे गए कच्चे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारी रखने का मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निकाले गए सभी 30 कर्मचारियों को दोबारा रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं.

सभी कर्मचारी तब तक अपनी ड्यूटी देंगे, जब तक कोर्ट नया आदेश नहीं दे देता. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद आज हटाए गए कर्मचारी फतेहाबाद के सिविज सर्जन से मिले. कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की कॉपी सिविल सर्जन को देते हुए दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

सिविल सर्जन से मिले निकाले गए कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक नागरिक अस्पताल में ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एजेंसी बदली गई थी. नई एजेंसी ने आते ही पुरानी एजेंसी के कर्मचारियों को हटाकर अपने कर्मचारियों को रख लिया था. नए कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ 26 अगस्त 2019 को हटाए गए 30 कर्मचारियों ने आर्टीकल 226-227 के तहत स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिविल सर्जन फतेहाबाद, दोनों ठेकेदार एजेंसियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.

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वहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हटाए गए 30 कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं. हटाए गए कर्मचारी राजेश ने बताया कि हाईकोर्ट से हमारे डयूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर आ गए है और आज हम सभी कर्मचारी सीएमओ से मिले हैं ताकि हम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकें.

Intro:फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से ठेके पर रखे गए कच्चे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारी रखने का मामले,मामले में 30 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में डाला था मामला,हाइकोर्ट ने हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने के अंतरिम आदेश जारी किए,26 अगस्त 2019 को नागरिक अस्पताल से 30 कच्चे कर्मचारियों को हटाया गया था,जिसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली,हाईकोर्ट की आदेश की कॉपी लेकर सिविज सर्जन कार्यलय पंहुचे हटाए गए कर्मचारी,
सीएमओं को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार डयूटी ज्वाईन करवाने को कहा, कर्मचाारियों ने कहा डिप्टी सिविज सर्जन की घूंस मामले भी अभी तक नही हुई कोई कार्यवाही,डीसी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक कर चुके है मामले की शिकायतBody:

फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में ठेके पर लगे कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को रखने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने हटाए गए 30 कर्मचारियों को दोबारा रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं। उक्त कर्मचारी तब तक अपनी यथावत ड्यूटी देंगे, जब तक कोर्ट नया आदेश नहीं देती, इस सम्बध में आज हटाए गए कर्मचारी फतेहाबाद के सिविज सर्जन से मिले और हाईकोर्ट की कॉपी उन्हे देकर डयूटी ज्वाईन करवाने की बात कही, इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। जानकारी के अनुसार नागरिक अस्पताल में ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एजेंसी बदली गई थी। नई एजेंसी आते ही पुरानी एजेंसी के कर्मचारियों को हटाकर नई एजेंसी ने अपने कर्मचारी नियुक्त किए थे। 26 अगस्त 2019 को हटाए गए 30 कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आर्टीकल 226-227 के तहत स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिविल सर्जन फतेहाबाद, दोनों ठेकेदार एजेंसियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई करते हुए हटाए गए 30 कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं,हटाए गए कर्मचारी राजेश ने बताया कि हाईकोर्ट से हमारे डयूटी ज्वाईन करवाने के ऑर्डर आ गए है और आज हम सभी कर्मचारी सीएमओ से मिले है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमे डयूटी ज्वाईन करवाई जाए, हटाए गए कर्मचारी राजेश ने बताया कि इस मामले में हमने एक डिप्टी सीएमओं गिरिश का घूंस मांगने का ऑडियों भी दिया था लेकिन कई दिन बीत जाने बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नही हुुई कर्मचारियों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजी थी लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले में कोई एक्शन नही लिया,

बाईट : राजेश कुमार,नागरिक अस्तपाल से हटाया गया कर्मचारीConclusion:
Last Updated :Jan 23, 2020, 5:25 PM IST
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