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लोक अदालत का बड़ा फैसला: सड़क हादसे में हुई मौत मामले में पीड़ित परिजनों को 82 लाख रुपये देगी इंश्योरेंस कंपनी

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Published : Feb 12, 2023, 1:25 PM IST

बल्लभगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में लोक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब क्लेम केस में इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को 82 लाख रुपये देने होंगे.

road accident in ballabhgarh
road accident in ballabhgarh

लोक अदालत का बड़ा फैसला: सड़क हादसे में हुई मौत मामले में पीड़ित परिजनों को 82 लाख रुपये देगी इंश्योरेंस कंपनी

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में लोक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब क्लेम केस में इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को 82 लाख रुपये देने होंगे. वकीलों के मुताबिक प्रदेश में ये पहला मामला है. जिसमें एक्सीडेंट में हुई मौत का इतना भारी भरकम क्लेम पीड़ित परिवार को मिलेगा. दरअसल मंजू नाम की महिला के पति रामवीर की 17 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी.

जिसकी एफआईआर सिटी थाना बल्लभगढ़ में दर्ज की गई. बता दें कि मंजू के 6 बच्चे हैं. घर में सास और ससुर भी हैं. कमाने वाला रामवीर घर में अकेला था. लिहाजा उसकी मौत के बाद पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था. जब बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया तो मंजू ने क्लेम के लिए अदालत में याचिका लगा दी. कोविड के चलते केस के फैसले में देरी हो रही थी. आज लोक अदालत ने इस केस में दोनों पार्टियों और वकीलों की मौजूदगी में फैसला सुना दिया.

लोक अदालत ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वो 82 लाख रुपये 2 महीने के अंदर पीड़िता मंजू को अदा करे. वकीलों के मुताबिक एक्सीडेंट के मामलों में हरियाणा का अब तक का मिलने वाला ये सबसे बड़ा क्लेम है. पीड़िता मंजू ने बताया कि पति की मौत के बाद मैंने कोर्ट में क्लेम के लिए केस किया था. जिसमें मेरे वकील अशोक गौतम ने मेरी बहुत मदद की और आज इस केस का लोक अदालत में फैसला हो गया.

उसका कहना था कि अब वो इन पैसों से अपने बच्चों की शादियां और पढ़ाई करवा पाएंगी. मंजू ने कहा कि पति के जाने का गम तो है, पर खुशी भी है कि लोक अदालत में उसके केस का फैसला हो गया है. इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता एनके गर्ग ने बताया कि मंजू देवी के पति रामवीर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और पिछले 3 साल से केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था. आज लोक अदालत में एडीजे फरीदाबाद ने दोनों पक्षों को सुनकर मंजू देवी को 82 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

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उन्होंने बताया की अब कंपनी 2 महीने में क्लेम की राशि पीड़िता को देगी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वो 45 साल से वकालत कर रहे हैं. हादसे के मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा क्लेम का केस है. लोक अदालत के फैसले के मुताबिक कंपनी को हर हाल में 2 महीने के अंदर पेमेंट करनी ही होगी. अब कंपनी आगे अपील नहीं कर सकती, यही लोक अदालत का फायदा है. इस मामले में पीड़िता के वकील अशोक गौतम ने बताया कि वर्ष 2020 में मंजू वर्सेस पिंटू यादव केस फाइल हुआ था. जिसका आज लोक अदालत में दोनों पार्टियों की मौजूदगी में फैसला हो गया है.

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