फर्जी दस्तावेज पेशकर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ने ली कोर्ट से जमानत, FIR दर्ज

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Published : Sep 2, 2022, 4:02 PM IST

Rape and murder in Charkhi Dadri

कोर्ट में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमानत लेने का मामला आया है. जमानत लेने वाला शख्स महिला कबड्डी खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म और हत्या (charkhi dadri kabaddi player murder case) का आरोपी है. भिवानी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

चरखी दादरी: 2021 में महिला खिलाड़ी के साथ चरखी दादरी में दुष्कर्म कर हत्या (Rape and murder in Charkhi Dadri) करने के मामले में एक नया मोड़ आया है. मामले में फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमानत पर छूटे आरोपी के खिलाफ भिवानी क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर ली है. बता दें कि दादरी के झोझू थाना क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी के साथ 2021 में दुष्कर्म करके आरोपियों ने शव को जोहड़ में फेंक दिया था.

लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को नाबालिग साबित करने के लिए कोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया था. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर तब आरोपी को जमानत (bail on fake documents In Charkhi Dadri) भी मिल गई थी.

चरखी दादरी में दुष्कर्म कर हत्या

डीएसपी विरेंद्र श्योराण ने बताया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर मिली जमानत पर भिवानी क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर ली है. मामले पर फिर से जांच की जाएगी. फिलहाल, क्राइम ब्रांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर झोझूकलां थाना पुलिस ने आरोपी और उसके पिता सहित अन्य के खिलाफ धारा 177, 193, 200, 420, 467, 468 व 471 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

26 सितंबर 2021 की घटना: 16 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी 26 सितंबर 2021 को घर से संदिध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. उसके पिता की शिकायत पर झोझूकलां थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने 29 सितंबर को किशोरी का शव गांव के तालाब से बरामद किया था. घरवालों की शिकायत पर गांव के ही रहने वाले आरोपी साहिल और अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने आरोपी को 29 सितंबर को गिरफ्तार कर 30 सितंबर को कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद उसे भिवानी जेल भेजा गया.


कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया गया: वहीं, आरोपी के परिजनों की ओर से अतिरिक्त सेशन जज हेमंत यादव की कोर्ट में आरोपी के नाबालिग होने का हवाला देते हुए जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज पेश किया गया. कोर्ट की ओर से इसकी जांच करने का आदेश दिया गया. 25 अक्तूबर को जांच अधिकारी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की. इससे आरोपी किशोर नाबालिग सिद्ध हो गया. 24 दिसंबर 2021 को आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया और 24 जनवरी 2022 को आरोपी जमानत पर रिहा हुआ. शिकायतकर्ता ने इसके बाद आरोपी की जन्मतिथि फर्जी होने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी भिवानी क्राइम ब्रांच को शिकायत दी.

शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई. आरोपी के स्कूल से सुबूत जुटाए जाने लगे. महिला एवं बाल विकास चरखी दादरी और सब रजिस्ट्रार कार्यालय नरेला दिल्ली से रिकॉर्ड हासिल किया गया. रिकॉर्ड से आरोपी साहिल की पहली कक्षा से नौंवी कक्षा तक जन्म तिथि 16 नवंबर 2006 की बजाय 16 नवंबर 2004 पाई गई. बता दें कि फर्जी दस्तावेज में जन्मतिथि 16 नवंबर 2006 दर्शाई गई थी. अन्य रिकॉर्ड की जांच करने पर भी जन्मतिथि अलग-अलग होने की बात सामने आई.

16 वर्षीय मृतका कबड्डी खिलाड़ी थी. उसका शव (woman Kabaddi player murder in Charkhi Dadri) मिलने के बाद परिजनों ने दादरी-नारनौल मुख्यमार्ग पर जाम लगाकर न्याय की मांग की थी. सितंबर 2021 में खिलाड़ी की हत्या का मामला काफी सुर्खियों में रहा. दादरी पुलिस की जांच से असंतुष्ट होने पर परिजनों ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच भिवानी से कराने की मांग की थी. डीएसपी हैडक्वार्टर विरेंद्र श्योराण ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच रिपोर्ट दादरी एसपी कार्यालय भेजी. जिस पर झोझूकलां थाना पुलिस ने आरोपी, उसके पिता, जन्म-मृत्यु कार्यालय के सब रजिस्ट्रार नरेला नई दिल्ली, कार्यालय उपमंडल मजिस्ट्रेट नरेला नया बास दिल्ली और अन्य के खिलाफ धारा 177, 193, 200, 420, 467, 468 व 471 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

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