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हरियाणा में निकाय चुनाव: राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों की सूची जारी, यहां देखें लिस्ट

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Published : May 5, 2022, 10:45 PM IST

state election commission haryana
state election commission haryana

हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission haryana) ने राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों की सूची जारी की है.

चंडीगढ़: राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा (state election commission haryana) ने नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की सूची (symbol for civic elections in haryana) जारी की है. इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के आम/उप-चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की सूची भी जारी की है.

आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हांसिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्र्ससिस्ट) को हथौड़ा, हांसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिह्न (symbols list for civic election in haryana) आवंटित किया गया है.

symbols list for civic election in haryana
राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों की सूची जारी

इसी प्रकार, राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में इनेलो को चश्मा और जेजेपी को चाबी का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है. नगर निगम के महापौर के पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची में एयरकंडीश्नर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रूश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरमबोर्ड, कुर्सी, फलों सहित नारियल का पेड, चारपाई, क्रेन, ढोलक, दरवाजा, बिजली का स्विच, गैस स्टोव, हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई, कढ़ाई, कलम दवात, पीपल का पत्ता, गैस बत्ती, सुराही, मटका, प्रैशर कुकर, रिक्शा, रोड रोलर, चकला बेलन, कैंची, पोत, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्लीडंडा, टार्च, करनी, वायलिन, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं.

इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची में वायुयान, ऑटो रिक्शा, बल्ला, साईकिल, नाव, तीर कमान, बाल्टी, झाडू, मोमबत्तियां, कार, गाडी (छकड़ा), छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप और प्लेट, ड्रम, बिजली का बल्ब, फ्राक, गैल सिलैण्डर, कांच का गिलास, हस्तचालित पम्प, हारमोनियम, टोप, हॉकी और गेंद, जीप, जग, केतली, पतंग, सीढ़ी, लेडी पर्स, लैटर बॉक्स, ताला और चाबी, हल, रेडियो, रेल का इंजन, अंगूठी, उदयमान सूर्य, स्कूटर, तराजू, सिलाई मशीन, स्लेट, फावडा और बेलचा, स्टूल, टेबल पंखा, टेबल लैम्प, टेलीफोन, टेलीविजन, दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल, छाता और दीवार घड़ी शामिल हैं.

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि महापौर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव चिह्न नहीं हैं, तो उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करने के काम को उस समय तक रोक दिया जाएगा जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिह्नों के आवंटन पूरा नहीं हो जाता. उन्होंने बताया कि नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न के आवंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न महापौर के उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं.

यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के चुनाव मुक्त रखे गए चुनाव चिन्हों में से किसी एक पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा.

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