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HC का बड़ा आदेश, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की अनिवार्य

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Published : Jul 23, 2019, 7:37 PM IST

स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना अनिवार्य

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट के आदेशों के मुताबिक प्रदेश के हर स्कूल में शिक्षण सत्र के दौरान बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाएगी.

चंडीगढ़: प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट के आदेशों के मुताबिक प्रदेश के हर स्कूल में शिक्षण सत्र के दौरान बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाएगी. हाईकोर्ट के इस फैसले का चंडीगढ़ टीचर एसोसिएशन ने स्वागत किया. एसोसिएशन अध्यक्ष स्वर्ण सिंह कंबोज ने कहा कि सेक्स एजुकेशन शुरू होने से बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी.

स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना अनिवार्य

वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली का कहना है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी. सरकार को खुद इसमें ना पड़कर जो एनजीओ सेक्स एजुकेशन को लेकर पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ टाईअप करना चाहिए. क्योंकि सेक्स एजुकेशन देने के लिए टीचर्स को भी मैच्योर होना जरूरी है.


2018 में महिलाओं से जुड़े रेप के इतने मामले दर्ज हुए-


हरियाणा: प्रदेश में कुल 636 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से 22 आरोपियों को सजा हुई. हरियाणा में साल 2018 में सिर्फ 3 प्रतिशत मामलों का ही निपटारा हुआ.

पंजाब: 347 एफआईआर दर्ज की गई, इनमें से 25 केसों का निपटारा किया गया, यानि सिर्फ 7 प्रतिशत केस ही सॉल्व हुए.

हिमाचल: बात हिमाचल प्रदेश की करें तो 6 महीने के भीतर कुल 101 मामले दर्ज हुए, जिनमें से एक भी केस सॉल्व नहीं किया गया है.

जम्मू-कश्मीर: कुल 50 मामले दर्ज हुए, एक का भी निपटारा नहीं हुआ.

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कुल 729 केस दर्ज हुए. आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दो ही मामलों का अभी तक निपटारा हो पाया है.

चंडीगढ़: साल 2018 में चंडीगढ़ में 29 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुल 12 आरोपियों को सजा हुई. यानि 41 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ.

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