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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने CET परीक्षा पर लगाई रोक, एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने डिवीजन बेंच में की अपील

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Published : Aug 4, 2023, 3:49 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 7:41 PM IST

stay on cet exam in haryana
stay on cet exam in haryana

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पर रोक लगा दी है. ये परीक्षा 5 और 6 अगस्त को हरियाणा के पांच जिलों में होनी थी. एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है.

चंडीगढ़: हरियाणा में 5 और 6 अगस्त को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय ना तो तथ्यों की जांच की और ना ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की. जिसे उम्मीदवार को ये नहीं पता लग पा रहा कि वो किस पद के योग्य हैं. हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाकर परीक्षा आयोजित करने को कहा है. अब हरियाणा सरकार ने एकल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की है.

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बताया जा रहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार ने इस परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली थी. हरियाणा के पांच जिलों में ये परीक्षा होनी है. इनमें पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और हिसार जिले शामिल हैं. इन 5 जिलों में ग्रुप-56 और ग्रुप 57 के तहत विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है. इससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट में तकनीकी खराबी की खबर सामने आई थी.

बताया जा रहा है कि वेबसाइट में खामी की वजह से अभ्यार्थी ग्रुप-57 के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए थे. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 32 हजार पदों के लिए CET पास आउट अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रखी है. सूत्रों के हवाले से ये भी खबर भी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि उनके पास अभी तक कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं हाई है. हाई कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने पर कुछ कहा जा सकता है.

Last Updated :Aug 4, 2023, 7:41 PM IST
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