चंडीगढ़: हरियाणा मानव अधिकार आयोग की बेंच ने पानीपत में 5 साल के बच्चे की बस में फिसलने की वजह से हुई मौत के मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी.
ये नोटिस हरियाणा मानव अधिकार आयोग की खंडपीठ न्यायमूर्ति एस के मित्तल, जस्टिस केसी पुरी और सदस्य दीप भाटिया ने दिया है. पानीपत में 5 साल के बच्चे की बस में फिसलने से होने वाली मृत्यु के मामले में सोमवार को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
बता दें, पानीपत में एक स्कूल बस में 5 वर्ष के बच्चा फिसलकर फर्श से नीचे जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. खबरों पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पानीपत जिले के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एसपी से रिपोर्ट तलब की है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों मेले में स्कूल की बस से लोगों को मेले में ले जाया जा रहा था. जब यह हादसा घटित हुआ .रिपोर्ट के मुताबिक बस की फर्श की हालत बहुत खराब थी और फर्श में लगे हुए लकड़ी के तख्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे जो टूट गए और फिर बच्चा सीधा नीचे जा गिरा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.