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चंडीगढ़ में प्रशासन हुआ सख्त, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी

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Published : Jan 2, 2022, 10:06 PM IST

chandigarh corona update
chandigarh corona update

चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रशासक के सलाहकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नया आदेश (chandigarh news corona guidelines) जारी किया गया है. जिसके अनुसार चंडीगढ़ में होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल समेत रेस्टोरेंट अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना (chandigarh corona update) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार को शहर में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए. कोरोना के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार हो गया है. शहर में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 321 हो गई है. लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है. रविवार को प्रशासन की ओर से कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं.

रविवार को प्रशासक के सलाहकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश (chandigarh news corona guidelines) जारी किया गया कि होटल, कैफे, (Restaurants hotels in Chandigarh) कॉफी शॉप, खाने के स्टाल, मैरिज पलैस, बैंक्वेट हाल अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जो भी यहां पर मौजूद हो उनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो. इसमें इन सभी जगहों के स्टाफ को भी कोविड की दोनों डोज लगी होनी जरूरी होगा. जिसे दोनों डोज नहीं लगी होगी उसका प्रवेश देने पर प्रतिबंध होगा.

chandigarh news corona guidelines
प्रशासक के सलाहकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम बना कोरोना हॉट स्पॉट, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की मॉल्स में नो एंट्री

साथ ही सुखना लेक पर 3 जनवरी से हर तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन ये छूट सुबह 5:00 से 9:00 बजे तक और शाम को 6:00 से 8:00 बजे तक सोमवार से शनिवार तक रहेगी. वहीं सुखना लेक अब अगले आदेश तक हर रविवार को बंद रहेगी. सुखना लेक पर घूमने या सैर करने की अनुमति भी कोरोना के लिए जारी नियमों का पालन करने वालों को दी जाएगी. वहीं पुलिस को निर्देश दिये गए हैं कि वह नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान करें. प्रशासन ने आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये हैं. इन आदेशों की जो संस्थान अवहेलना करेगा उसके प्रबंधकों एवं संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है. जिसके तहत ग्रुप ए कैटेगरी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में शाम 5 बजे के बाद से दुकानों के बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और भीड़ वाले स्थानों पर एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी गई है. बता दें कि हरियाणा में 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारीकी गई है.

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