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Hajj Yatra 2023: इस तारीख से पहले करें ऑनलाइन आवेदन, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

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Published : Feb 13, 2023, 8:03 PM IST

Online application for Haj Yatra
हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन

हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application for Haj Yatra) आमं​त्रित किए गए हैं. इच्छुक आवेदक हरियाणा राज्य हज कमेटी के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

चंडीगढ़: अखिल भारतीय हज कमेटी ने वर्ष 2023 में प्रदेश से हज जाने के इच्छुक लोगों के पंजीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक आवेदक हरियाणा राज्य हज कमेटी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी सुभानदीन भट्टी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो गई है. इच्छुक आवेदक 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

जानकारी के अनुसार आवेदक अखिल भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट http://hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी सुभानदीन भट्टी ने बताया कि यदि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा होती है, तो वे हरियाणा राज्य हज कमेटी के हेल्पलाइन नंबर 0172-2996270 तथा अखिल भारतीय हज कमेटी के नम्बर 022-22107070 पर संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदकों के पास 10 मार्च को जारी मशीन रीडेबल भारतीय अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट 3 फरवरी, 2024 तक वैध होना चाहिए. आवेदन के समय आवेदक की आयु 30 अप्रैल, 2023 तक 70 वर्ष या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए.

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धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए आवेदन मांगे: इधर, आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृखंला में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने महान संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थी अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. वाराणसी और अमृतसर आदि धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट कार्ड के साथ ही गैर सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.

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विभागीय नियमानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 100 लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा. आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और किसी सरकारी उपक्रम संगठन व प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं होना चाहिए. आवेदकों का पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगा. लाभार्थी को सरकार द्वारा एक हजार रुपए की राशि अथवा द्वितीय श्रेणी की ट्रेन टिकट व आने जाने का वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की अदायगी की जाएगी.

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