भिवानी में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिली सहायता राशि, यहां जानें आवेदन की प्रक्रिया

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Published : Jan 13, 2022, 3:33 PM IST

Corona Reilef fund in Bhiwani

कोरोना महामारी से मरने वाले के परीजनों को हरियाणा सरकार 50 हजार रुपये की राशि (Corona Reilef fund in Bhiwani) राहत के तौर पर दे रही है. इसी कड़ी में भिवानी में अभी तक 90 मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि मिल चुकी है.

भिवानी: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही. पिछले 24 घंटों में 2 लाख नए मामले सामने आये हैं. अब तक भारत में पहली बार एक ही दिन में 50000 नए मामले सामने आये है. वहीं हरियाणा में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection in haryana) के 6,883 नए मामले दर्ज किए गए. राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 31,000 को पार कर गई है.

हरियाणा सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी से मृत्यु होने वाले के परिवार वालों को 50 हजार रुपये राहत प्रदान राशि दे रही है. जिसके तहत भिवानी जिला में अभी तक 90 मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि मिल चुकी है. भिवानी जिले प्रशासन ने अभी तक कोरोना से मरने वालो के 173 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये हैं. इनमें से भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 116 आवेदनों को सत्यापन के बाद परिजनों को सहायता राशि (Corona Reilef fund in Bhiwani) के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनुमति प्रदान की जा चुकी है.

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भिवानी में 90 मृतकों के परिजनों को राशि प्राप्त हो चुकी है तथा 26 मामले की आवेदन की प्रक्रिया चल रही है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी. इस संबंध में भिवानी के डीआरओ राजकुमार ने बताया कि आवेदन के लिए मृतकों के परिजन आवेदन मृत्यु प्रमाण का पत्र और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति लगाना अनिवार्य होगा. जिस के लिए आप ww.saralharyana.gov.in ऑनलाइन या लघु सचिवालय आपदा प्रबंधन के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं. इस योजना के तहत परिजनों को पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है. ये योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल की गई है.

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