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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

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Published : Apr 25, 2022, 8:56 PM IST

minor raped in bhiwani
minor raped in bhiwani

नाबालिग लड़की से रेप (minor raped in bhiwani) मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट (bhiwani fast track court) ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

भिवानी: नाबालिग लड़की से रेप (minor raped in bhiwani) मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट (bhiwani fast track court) ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्मना राशि ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना शहर पुलिस ने साल 2020 में रेप की एफआईआर दर्ज की थी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

मामले के अनुसार साल 2020 में नाबालिग लड़की की माता ने थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया गया कि दोषी उनकी नाबालिग लड़की को फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ रेप किया. थाना शहर पुलिस के ने बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया. इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए. अदालत ने दोषी रोहित पुत्र चांदू राम को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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