ETV Bharat / state

किसानों को 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र, ये है आवेदन करने की आखिरी तारीख

author img

By

Published : Apr 18, 2022, 3:57 PM IST

bhiwani
bhiwani

हरियाणा में किसानों को राज्य/केन्द्र की प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि 9 मई है.

भिवानी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान (haryana grants on agricultural implements) दिया जा रहा है. इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि 9 मई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. आत्माराम गोदारा ने ये जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व मंझले, महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान कृषि यंत्र दिए जाएंगे तथा बड़े किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाएंगे. योजना के तहत विभिन्न कृषि यन्त्रों जैसे कि बी.टी कोटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, ट्रैक्टर चालित रोटरी विडर (2 रो व 3 रो), पावर टीलर (12 एच.पी. से अधिक), ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्वचलित रीपर बाइंडर ( 3/4 पहिया), मक्का बिजाई मशीन (मेज प्लान्टर), मेज थ्रैशर व न्यूमैटिक प्लान्टर इत्यादि पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा.

योजना का लाभ लेने हेतू इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में कृषि विकास अधिकारी (एफआई) तरूण कुमार ने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि 2.50 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपए व जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि 2.50 लाख या इससे अधिक है तो उसके लिए 5000 रुपए की बुकिंग राशि ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, जो कि रिफन्डेबल होगी.

ये भी पढ़ें- अपने खेत को जैविक खेती के लिए उपयोग करते हैं तो सरकार की इन योजनाओं से होंगे मालामाल

किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि विभाग की किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो. व्यक्तिगत किसान हेतू आवदेन के लिए वांछित कागजात परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी., पेन कार्ड, आधार कार्ड, चालु बैंक खाते का विवरण, जमीन का विवरण व अनुसूचित जाति से संबन्धित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है. व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक तीन अलग-अलग कृषि यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है.

अनुदान का लाभ लेने हेतू मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. किसान अधिक जानकारी के लिए उक्त वेबसाइट पर अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, भिवानी (नई अनाज मण्डी) या उप कृषि निदेशक, भिवानी के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं. जिन कृषि यन्त्र निर्माताओं की मशीन/कृषि यन्त्र भारत सरकार द्वारा अधिकृत टैस्टिंग सैंटरों से टेस्ट की हुई है और वो कृषि विभाग, हरियाणा की सब्सिडी स्कीमों के तहत अपनी मशीन/कृषि यन्त्र देना चाहते हैं. वो निदेशालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकुला (कृषि भवन, सैक्टर 21) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के किसान ने परंपरागत खेती से नुकसान होने पर शुरू किया हॉर्टिकल्चर, एक एकड़ से कमा रहे ढाई से तीन लाख रुपये

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.