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हत्या के जुर्म में हिसार अदालत ने दोषी युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : May 31, 2022, 9:10 PM IST

Life imprisonment for murder in Hisar
Life imprisonment for murder in Hisar

हिसार जिला अदालत (Hisar District Court) ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 27 फरवरी 2019 को हिसार में योगेश नामक युवक की हत्या कर दी गई थी. दोषी ने योगेश के साथ ही उसकी मां पर गोली चलाई जिसमें वो घायल हो गई.

हिसार: एडिशनल सेशन जज विवेक सिंघल की अदालत ने हसनगढ़ गांव के रहने वाले योगेश की हत्या करने के जुर्म में गांव के ही अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद (Life imprisonment for murder in Hisar) की सजा सुनाई है. उम्र कैद की सजा के साथ उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर जुर्माना नहीं दिया तो फिर 1 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही अशोक उर्फ चौकी को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया गया था. दोषी अशोक के दोस्त सनी को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया गया था. अशोक पर योगेश की गोली मारकर हत्या करने और उसकी मां को हत्या के इरादे से गोली मारने के आरोप थे जो कोर्ट में सही साबित हुए. जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था.

पुलिस को दी गई शिकायत में रमेश कुमार ने कहा कि उसके चचेरे भाई अजय की शादी 27 फरवरी 2019 को हुई थी. शाम को सभी डीजे पर नाच रहे थे. तभी अशोक उर्फ शौकी रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचा. उसने हवा में फायरिंग की. 28 फरवरी को फिर जब बारात जा रही थी तो अशोक उर्फ शौकी फिर से रिवॉल्वर लेकर आया और योगेश को रिवॉल्वर से सीने में गोली मार दी. उनके साथ उनके साथी और रिश्तेदार भी थे जिन्होंने पथराव किया. शोर सुनकर मैं योगेश की मां चंद्रा देवी व अन्य आए तो अशोक ने फिर फायरिंग की. गोली चंद्रा देवी के पेट में लगी. दोनो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां बेटे योगेश को मृत घोषित कर दिया गया.

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