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फरीदाबाद: गोलीकांड मामले में कोर्ट ने दोषी वकीलों को सुनाई सजा

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Published : Mar 13, 2020, 3:00 PM IST

Court sentenced to convicted lawyers in faridabad
फरीदाबाद गोलीकांड

फरीदाबाद कोर्ट परिसर में साल 2006 में हुए गोलीकांड में दोषी करार किए गए 4 वकीलों को 6 साल की सजा सुनाई गई है और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

फरीदाबाद: जिला कोर्ट परिसर के अन्दर साल 2006 में हुए गोलीकांड में मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 4 वकीलों को आज सजा सुना दी गई. कोर्ट ने धारा 307 में 6 साल की सजा सहित 2 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

दोषी वकीलों मे अधिवक्ता ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल है. दोषी पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट में अपील करेगा. बता दें कि ओपी शर्मा और एलएन पाराशर फरीदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं.

फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर गोलीकांड मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान

चार वकीलों को जिला एवं सत्र न्यायालय में एडिशनल सेशन जज राजेश गर्ग ने दोषी करार दिया. दोषी वकीलों में ओपी शर्मा, एलएन पाराशर एवं गौरव शर्मा और कैलाश शामिल हैं. अदालत ने दोषी वकीलों को सजा सुनाते हुए आज अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने चारों दोषी वकीलों को धारा 307 में 6 साल की सजा सहित 2 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषी वकील पक्ष अब कोर्ट के इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देगा.

क्या है गोलीकांड?

31 मार्च 2006 को कोर्ट परिसर में कैंटीन और पार्किंग पर कब्जा करने को लेकर वकीलों के एक गुट ने कुछ वकीलों पर हमला किया था. इसमें 6 वकील घायल हुए थे. इस गोलीकांड में वकील राकेश भड़ाना गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोप साबित ना होने के कारण 20 लोगों को बरी कर दिया गया.

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