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धार्मिक स्थल बनाने के लिए SC वर्ग की संस्था को देनी होगी केवल जमीन की 20 फीसदी राशि

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Published : Sep 6, 2022, 8:16 PM IST

ISKCON Food Relief Foundation in Faridabad
हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था की ओर से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थान के लिए अब केवल जमीन की 20 प्रतिशत राशि ही देनी होगी.

चंडीगढ़ : मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) की 124वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान उन्होंने प्राधिकरण से संबंधित बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट की ओर से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थान के लिए महज 20 प्रतिशत प्लॉट राशि देनी होगी.

उन्होंने कहा कि यह छूट न केवल एससी वर्ग को दी गई है बल्कि अन्य वर्ग को भी छूट दी गई है. इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) की संस्था की ओर से यदि कोई धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान बनाया जाता है तो उसे प्लॉट की कुल राशि का 30 प्रतिशत राशि देना होगा. वहीं पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) के अंतर्गत प्लॉट की कुल राशि का 40 प्रतिशत देना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

ISKCON Food Relief Foundation in Faridabad
हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने कहा कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट की कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति के सदस्यों से की जाएगी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वित्तीय उपलब्धि की तारीफ की. उन्होंने कहा कि एचएसवीपी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है. वर्ष 2020-21 में एचएसवीपी ने 2 हजार करोड़ रुपये की राशि अर्जित की. वहीं 2021-22 में 8 हजार करोड़ रुपये की राशि को अर्जित किया है. एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि वर्ष 2022 में प्राधिकरण ने 10 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य लिया हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी चल रही है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पंचकूला और चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम हरियाणा बनाने के लिए मंजूरी दी. बैठक के दौरान प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक ने इससे संबंधित एजेंडा पेश किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए कहा.

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण इससे जुड़े नियम बनाए. बैठक के दौरान फरीदाबाद में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन (ISKCON Food Relief Foundation in Faridabad) की ओर से सेक्टर-7 के कम्यूनिटी सेंटर में मिड-डे मील बनाने के लिए चलाए जा रहे सेंटर की लीज को बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी की बैठक में विवाद समाधान योजना के अंतर्गत (vivad samadhan yojana) रिहायशी, व्यवसायिक, संस्थागत, सामाजिक और धार्मिक पुराने बकाया विस्तार शुल्क को एकमुश्त देने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक नई पॉलिसी की घोषणा की.

सीएम मनोहर ने बताया कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाए अपना रेगुलर अलॉटमेंट लेटर प्राप्त नहीं कर पाई हैं उनके लिए यह योजना लागू की गई है. इससे कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं लाभान्वित होंगी. इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचएसवीपी को आनलाइन प्रणाली इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. हरियाणा के 8 हजार 3 सौ प्लॉट धारक एलएफएसएस-2022 योजना (फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम) का लाभ उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने लएफएसएस-2022 स्कीम (LFSS 2022 Scheme) को प्राधिकरण की पिछली बैठक में पास किया था. इस बैठक में उन्होंने इस स्कीम की समीक्षा की. उन्होंने हरियाणा के 139 सेक्टर में 8 हजार 3 सौ प्लॉट धारकों द्वारा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए शुभकामना दी. इस योजना में एचएसवीपी 800 करोड़ रुपये की छूट प्लॉट धारकों को देगा.

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