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आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली सजा के खिलाफ ओपी चौटाला की याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Jul 25, 2022, 11:15 PM IST

Hearing on OP Chautala petition adjourned
Hearing on OP Chautala petition adjourned

दिल्ली हाईकोर्ट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की याचिका पर अब एक अगस्त को सुनवाई करेगा. ओपी चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में (op chautala disproportionate assets case) मिली सजा के खिलाफ याचिका दायर की है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट अगले सोमवार यानि एक अगस्त को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

7 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. 27 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे जो उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा मुकर्रर करते हुए ओम प्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था.

2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी. चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर हैं. जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

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