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सोनीपत सोशल मीडिया समाचार प्रतिबंध मामले में HC ने सरकार से मांगा जवाब

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Published : Jul 16, 2020, 1:18 PM IST

haryana punjab High court seeks response from government in Sonipat social media news ban case
सोनीपत सोशल मीडिया समाचार प्रतिबंध मामले में HC ने सरकार से मांगा जबाब

सोनीपत उपायुक्त द्वारा जिले में सोशल मीडिया समाचार प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़: सोनीपत उपायुक्त द्वारा जिले में सोशल मीडिया समाचार प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 14 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में सोनीपत निवासी अंकित ने डीसी द्वारा व्हाट्सएप, ट्विटर,फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक एप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफार्म को बैन करने को गैर कानूनी और नियम से परे बताते हुए डीसी के आदेश पर रोक की मांग की थी.

बता दें कि डीसी ने सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन करने की अपने आदेश में कहा है कि ऐसे प्लेटफार्म ओर से भ्रामक समाचारों का प्रसार समाज में शांति भंग कर रहा है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. याची ने कहा कि डीसी ने आदेश अघोषित आपातकाल और सोशल मीडिया की आवाज को चुप कराने का प्रयास किया है.

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