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वृद्धा पेंशन के लिए ऑफिस जाकर आवेदन करने की जरुरूत नहीं, अब घर बैठे ऐसे मिलेगा पैसा

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Published : Jun 27, 2022, 7:11 PM IST

Amendment in Haryana old age pension
Amendment in Haryana old age pension

हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए वृद्धा पेंशन की आवेदन प्रक्रिया (old age pension application in haryana) में बड़ा बदलाव किया है. अब पेंशन के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सरकार के विभाग ये सारी प्रक्रिया खुद कर लेंगे और लाभार्थी की पेंशन घर बैठे शुरू हो जायेगी.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव (Amendment in Haryana old age pension) करने का निर्णय लिया गया है. अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केन्द्र (सीएसई), अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर नहीं काटने पडेंगे. नई प्रक्रिया के तहत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी.

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा. विभाग की योजना के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा. सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति या पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक न हो. साथ ही जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो.

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी आय की स्थिति, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को और किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. यदि विभाग के संज्ञान में सूचना/सत्यापन की सत्यता के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य आता है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को आगे भेज देगा.

योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि इच्छित लाभार्थियों से संपर्क करेगा. जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई अन्य पेंशन नहीं ले रहा है. अपेक्षित लाभार्थियों की सहमति एवं पूछताछ करने के बाद संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों के पक्ष में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा और विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या अंकित की जाएगी.

इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को सीएसई/अंत्योदय केंद्र या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी असुविधा के उनके घर द्वार पर ही पात्रता की स्वीकृति मिल जाएगी. यह नई प्रक्रिया 31 मार्च, 2022 को पायलट आधार पर शुरू किया गया है. परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने की पुरानी प्रक्रिया को 25 अप्रैल, 2022 से रोक दिया गया था.

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