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Ban on Bike Taxi Service: दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक पर बैन, नियम तोड़ने पर लगेगा इतना जुर्माना

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Published : Feb 22, 2023, 4:57 PM IST

Updated : Feb 22, 2023, 6:04 PM IST

दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर बैन (Ban on Bike Taxi Service) लगा दिया है. अगर कोई नियमों के खिलाफ जाता है तो उस पर जुर्माने की घोषणा की गई है.

ऑनलाइन बाइक टैक्सी सर्विसेज पर प्रतिबंध
ऑनलाइन बाइक टैक्सी सर्विसेज पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस पर बैन लगा दिया है. आदेश का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. ऐसे में Ola, Uber और Rapido में काम कर रहे हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है.

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जुर्माना: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब आपको ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विस नहीं दिखाई देंगी. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने इस पर पाबंदी लगा दी है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के आधार पर ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है.

परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि Ola, Uber और Rapido कमर्शियल ऑपरेशन में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियमों का उल्लंघन है. ऐसे में अगर कोई किसी भी प्राइवेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल टैक्सी सर्विस के रूप में करता है तो उसको पहली बार में 5000 और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ कम से कम तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा.

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जो ग्राहक मौजूदा वक्त में टैक्सी सर्विस पर ही आधारित है और कहीं आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, उन लोगों को अब सरकार के इस फैसले से कड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. बता दें, टैक्सी सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन टैक्सी बुक कर के लोग आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं. दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यह फैसला कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है.

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Last Updated : Feb 22, 2023, 6:04 PM IST
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