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Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की जमानत खारिज, AAP बोली- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 30, 2023, 5:50 PM IST

Updated : Oct 30, 2023, 7:23 PM IST

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी

दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत हैं. कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद हमारी लीगल टीम उचित कानूनी कदम उठाएगी. Sisodia bail plea rejected, Delhi Government Minister Atishi

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उनकी लीगल टीम अध्ययन करेगी. इसके बाद उचित कानूनी कदम उठाएगी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में जिस भी पार्टी का नेता भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Delhi excise policy 'scam': आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मनीष सिसोदिया के केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बार-बार पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया ? क्या उनके परिवार या उनके परिवार की किसी कंपनी के पास पैसा आया ?

  • #WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियाँ की थीं। उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तहर से आया?...… pic.twitter.com/gu16tjHWLm

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी मनीष सिसोदिया के पास पैसा आता नहीं दिखा सकती तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे खड़ा होता है और पीएमएलए कैसे लगा सकते हैं ? ईडी के सभी आरोप सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के अधीन नहीं आती है. इन सब के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत आर्डर दिया है.

  • इन तीखी Observations के बावजूद Supreme Court ने विपरीत Order दिया है। हम Order को Study करेंगे, Legal Options Explore करेंगे।

    AAP एक ईमानदार पार्टी है। कोई नेता भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुआ है।

    एक पैसे का भी सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना AAP ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना… pic.twitter.com/Mv4V57h0Av

    — AAP (@AamAadmiParty) October 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है. हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करेगी और जो भी लीगल ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, उसके आधार पर हम अगला कदम उठाएंगे. मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इस निर्णय पर लेंगे कि हम आगे क्या-क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.

एक भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं आएगा सामने: मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है. आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आज तक एक रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुआ है. आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी. मुझे आज भी इस बात पर पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पर कितने भी केस हो जाएं लेकिन आखिरकार एक भी रुपए का भ्रष्टाचार सामने नहीं आएगा क्योंकि पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है.

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Last Updated :Oct 30, 2023, 7:23 PM IST
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