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हिट एंड रन कानून के खिलाफ दिल्ली टैक्सी यूनियन ने 10 साल सजा, 7 लाख जुर्माना वापस लेने की मांग की

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 2, 2024, 11:15 AM IST

Updated : Jan 2, 2024, 12:08 PM IST

Hit And Run Law: दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर ‘हिट ऐंड रन’ कानून में बदलाव वापस लेने की मांग की है.

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‘हिट ऐंड रन’ कानून में बदलाव वापस लेने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने ड्राइवर्स के लिए बने कानून में बदलाव करने को लेकर अमित शाह को एक पत्र लिखा है. सम्राट का कहना है की केंद्र और राज्य सरकारे दोनों ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर के ऊपर दमनकारी नीतियां अपना रही है. पहले सरकार ने गाड़ियों की लाइफ को 10 से 15 साल कर दिया, अब प्रदूषण के नाम पर डीजल पेट्रोल टैक्सी बसों और प्राइवेट कारों को बंद किया जा रहा है. इसकी वजह से ड्राइवर बेरोजगार हो रहें है. ट्रांसपोर्टर्स दिवालिया होने की कगार पर हैं.

संजय सम्राट ने कहा कि, "पेनिक बटन के नाम पर दिल्ली में सरेआम अरबों रुपये का घोटाला हो रहा है. स्पीड गवर्नर के नाम पर भी बड़ा भ्रस्टाचार हो रहा है. ड्राइवर्स का शोषण किया जा रहा है. ओला, उबेर, प्राइवेट कम्पनी पूरे भारत में ड्राइवर्स का शोषण कर रही है और सरकार इन सब मुद्दों पर प्राइवेट कम्पनियों का साथ दें रही है या खामोश बैठी है.

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट ऐंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है. इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट ऐंड रन मामलों में दोषी ड्राइवरों की सजा को और कड़ा किया जा रहा है. दोष साबित होने के बाद 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगा है.

Last Updated :Jan 2, 2024, 12:08 PM IST
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