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Fire In Train: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों में नहीं है आग बुझाने का संयंत्र, बड़े हादसे की आशंका

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 26, 2023, 10:38 PM IST

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के कोच में आग बुझाने के संयंत्र नहीं है. तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद 'ETV भारत' की टीम ने नई दिल्ली स्टेशन पर कई ट्रेनों की पड़ताल की.

कई ट्रेनों में नहीं है आग बुझाने का संयंत्र

नई दिल्लीः तमिलनाडु के मदुरै रेलवे जंक्शन पर शनिवार सुबह ट्रेन में अचानक आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. पर्यटकों के कोच में गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ. इसी कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की शाम ईटीवी भारत की टीम ने ट्रेनों की पड़ताल की. इस दौरान कई ट्रेनों के कोच में आग बुझाने के संयंत्र (अग्निशामक यंत्र) नहीं मिले. ऐसे में अगर ट्रेन में आग लगी तो जनहानि हो सकती है.

26 अगस्त 2023 दिन शनिवार की शाम 6:42 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पलवल से सकूरबस्ती तक चलने वाली लोकल ट्रेन के कई कोच का जायजा लिया गया तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिले, जबकि इन ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ होती है. शाम 6:58 बजे हरिद्वार से सहारनपुर के रास्ते दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन के दिव्यांग और महिला कोच का जायजा लिया गया तो इन कोच में भी आग बुझाने के संयंत्र नहीं दिखे. लोकल ट्रेन और कम किराए वाली ट्रेनों के कोच में ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इन ट्रेनों के किसी भी कोच में आग बुझाने के इंतजाम नहीं हैं.

रक्षाबंधन पर घर जाने वालों की ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन रेलवे की ओर से आग लगने पर यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, ऐसे में आग लगने जैसी दुर्घटना हुई तो जनहानि हो सकती है. शताब्दी जैसी ट्रेनों के कोच में फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दिया. शाम 6:45 बजे चंडीगढ़ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का निरीक्षण किया गया तो कोच में फायर एक्सटिंग्विशर मिला.

हादसे के बाद रेलवे की अपील: तमिलनाडु में ट्रेन में आग लगने के बाद उत्तर रेलवे ने शनिवार दोपहर ट्वीट किया. स्ट्रीट में रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है. लोगों से ट्रेन में गैस सिलेंडर पेट्रोल आदि ना ले जाने की अपील की है.

माचिस तक ले जाने की नहीं अनुमति: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में ले जाना दंडनीय अपराध है. माचिस और लाइटर ले जाने तक की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ी कर रही है. इतना ही नहीं जनरल कोच में कुछ यात्री धूम्रपान करते भी दिखते हैं. अधिकारियों की मानें तो ट्रेन में वाहनों के टायर और बैटरी भी ले जाने अनुमति नहीं है, इसके बावजूद यात्री ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में लेकर सफर करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है. इस संबंध में पक्ष जानने के लिए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

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