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नोएडा: पुलिस कमिश्नर ने दिया गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश

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Published : Nov 27, 2022, 7:09 AM IST

नोएडा पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में गैंगस्टर मोहित कुमार गोयल की अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 7 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश (commissioner orders to attach gangster property) दिया गया है.

commissioner orders to attach gangster property
commissioner orders to attach gangster property

नई दिल्ली/नोएडा: पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. इसी क्रम में गैंगस्टर मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल के द्वारा अपराध से अर्जित की गई लगभग 7 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया (commissioner orders to attach gangster property) गया है.

7 करोड़ रुपये की संपत्ति होगी कुर्क: न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत अभियुक्त मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी फेज-1, गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 जनपद गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अवैध रुप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 से संबंधित है.

कुर्की के लिए आदेशित की गई चल व अचल संपत्तियों का विवरण

चल संपत्ति

  • वाहन गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, अनुमानित कीमत- 10 लाख रुपये
  • वाहन ऑडी, अनुमानित कीमत- 30 लाख रुपये

अचल संपत्ति

  • आवासीय फ्लैट अपार्टमेंट गोल्फ स्टेट गांव मैडावास तहसील बादशाहपुर सेक्टर 65 गुरुग्राम, हरियाणा, अनुमानित कीमत- 6 करोड़ 60 लाख रुपये.

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ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था छवि कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. इससे पहले भी पुलिस आयुक्त न्यायालय की तरफ से गैंगस्टर ऐक्ट के तहत 3 अपराधियों के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया था. इसमें अभियुक्त फहीमुद्दीन मलिक, देवदत्त उर्फ देवा और सिद्धार्थ महरोत्रा की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसमें कार और बाइक सहित कई चल और अचल संपत्तियां शामिल थी.

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