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दिल्ली हिंसा: फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

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Published : Jul 6, 2020, 6:57 PM IST

कड़कड़डूमा कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

Court
कड़कड़डूमा कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के हिरासत में नहीं भेजने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.



दिल्ली के बाहर नहीं ले जाने का आदेश

करीब डेढ़ घंटे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है और पुलिस के पास जांच के लिए एक दिन का ही हिरासत लेने का अधिकार बचा है. उसके बाद कोर्ट ने फैसला फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने दयालपुर थाने के संबंधित जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे फैसल फारुख को दिल्ली के बाहर कहीं लेकर नहीं जाएंगे. केवल स्थानीय साजिश की जांच की जाएगी. कोर्ट ने जांच के दौरान कोरोना से संबंधित एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जेल में सौंपने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा.


मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत में भेजने से किया था मना

पिछले 24 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार ने फैसल फारुख को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में चार महीने की देरी की गई है जबकि जांच अधिकारी को घटना के पहले दिन से उसकी जानकारी थी.



पहले एफआईआर में मिली थी जमानत

पिछले 20 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल फारुख को पहले एफआईआर में जमानत दे दिया था. वहीं एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल को जमानत देते हुए कहा था कि चार्जशीट से ये कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के पॉपुलर फ्रंट, पिंजरा तोड़ या दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में था. फैसल को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची थी.

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